पाकिस्तान की जेल में कैद भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव की आज पत्नी और मां से जेल में मुलाकात हो सकती है. पाकिस्तान से अनुमति मिलने के बाद यह संभव होने जा रहा है.
पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने जासूसी के आरोप में जाधव को मौत की सजा सुनाई चुकी है है. लेकिन अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में भारत की अपील के बाद इस फैसले पर रोक लगा हुआ है. पाकिस्तान में भारतीय उप उच्चायुक्त जेपी सिंह भी इस मुलाकात के दौरान वहां उपस्थित रहेंगे. माना जा रहा है कि यह मुलाकात करीब एक घंटे तक चल सकती है.
पूरा मामला 21 महीने पहले यानी पिछले साल मार्च में सबके सामने आया. इस दौरान इस केस कई उतार-चढ़ाव आए. भारत ने जाधव को दूतावास संबंधी मदद दिलाए जाने की लगातार मांग की, लेकिन 13 बार उसके अनुरोध को खारिज कर दिया गया. भारत-पाकिस्तान के रिश्तों में तल्खी लाने वाले इस चर्चित प्रकरण के अब तक के डेवलेपमेंट पर एक नजर…
3 मार्च, 2016: पाकिस्तान ने इरान सीमा पर भारतीय नागरिक जाधव को आतंक की साजिश रचने और तोड़फोड़ करने के आरोप में गिरफ्तार किया. हालांकि, भारत ने कहा कि ईरान बॉर्डर से जाधव का अपहरण किया गया.
24 मार्च, 2016: पाक सेना का दावा है कि जाधव रिसर्च एंड एनलिसिस विंग (रॉ) के एजेंट हैं और पाक-ईरान सीमा के निकट जाहिदान के दक्षिण-पूर्व स्थित सरावां के पास से पकड़ा गया था.
26 मार्च, 2016: पाकिस्तान ने भारतीय दूतावास को समन जारी करते हुए यह आरोप लगाया कि रॉ से जुड़े एक अधिकारी की पाकिस्तान में गैरकानूनी तरीके से एंट्री कराई गई और बलुचिस्तान तथा कराची तक विध्वंसकारी गतिविधियों में शामिल भी रहा.
भारत ने इसके जवाब में उत्तर दिया, “कुलभूषण जाधव का सरकार के साथ कोई लिंक नहीं है. वह 2002 में सेना से रिटायर हो गए थे”
29 मार्च, 2016: पाकिस्तान ने जाधव का एक वीडियो जारी किया जिसमें वह अपने कृत्यों के लिए माफी मांगते दिखाया गया. वीडियो में जाधव यह कहते दिखे कि वह भारतीय सेना में एक अधिकारी हैं और रॉ के लिए काम करते हैं. भारत ने वीडियो की प्रासंगिकता पर सवाल उठाए और आरोप लगाया कि पाक प्रशासन ने इस तरह के बयान के लिए थर्ड डिग्री रवैया अपनाया और बलपूर्वक यह बयान दिखाया.
अप्रैल 2016: बलुचिस्तान की प्रांतीय सरकार ने जाधव पर आतंक फैलाने और तोड़फोड़ की साजीश रचने के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराया.
7 दिसंबर, 2016: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज ने कहा कि जाधव पर दिए गए सबूत पर्याप्त नहीं हैं. जो जाधव पर डोशिएर मुहैया कराए गए हैं वो महज एक बयान है.
31 दिसंबर, 2016: पाकिस्तान ने दावा कि वह भारतीय नागरिक जाधव से जुड़ा एक डोशिएर यूएन सचिव जनरल एंटोनियो गुटेरस को सौपेगा. साथ ही पाकिस्तान ने सीमापार नियम तोड़ने के भारतीय प्रयास के सबूत भी दिए.
3 मार्च, 2017: पूरे प्रकरण के ठीक एक साल बाद, सरताज अजीज जाधव पर मिले अपर्याप्त सबूत के अपने पहले वाले बयान से पलटे. अजीज ने दावा किया कि पाकिस्तान सीनेट किसी भी सूरत में जाधव को भारत को नहीं सौपेगा. भारत ने इस बयान को गंभीरता से लिया और तल्ख लहजे में कहा कि पाकिस्तान को विदेशी नागरिकों को हिरासत में लेने संबंधी अंतरराष्ट्रीय मामलों में जारी परंपराओं का ख्याल रखना चाहिए.
10 अप्रैल, 2017: पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने साढ़े 3 महीने चले केस की सुनवाई के बाद कहा कि जाधव को फांसी दी जाएगी. सैन्य अदालत ने उन्हें जासूसी करने और तोड़फोड़ करने जैसे गतिविधियों का दोषी पाया. इस निर्णय के बाद परमाणु संपन्न दोनों देशों के बीच तनाव उभर गया. भारत ने फैसले की निंदा की और पाक हाई कमिश्नर को यह बताया कि जाधव का पिछले साल इरान से अपहरण किया गया था और ठोस सबूत के बगैर उसके खिलाफ केस चलाना फार्सिकल (विनोदपूर्ण) है.
10 मई, 2017: भारत जाधव मामले को अंतरराष्ट्रीय कोर्ट लेकर गया. जहां कोर्ट ने पाकिस्तान को जाधव को फांसी नहीं देने को कहा. भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इस फैसले की ट्विटर के जरिए पुष्टि की. अंतरराष्ट्रीय कोर्ट ने ऐलान किया कि वह 15 मई को जाधव केस की सार्वजनिक तौर पर सुनवाई करेगा.
15 मई, 2017: अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में सुनवाई के दौरान भारत ने जाधव के फांसी की सजा को तुरंत निलंबित करने की मांग की. कोर्ट ने भारत की मांग पर मुहर लगाते हुए जब तक मामला कोर्ट में है तब तक दोषी को फांसी की सजा नहीं दी जा सकती. अगर ऐसा किया गया कि इसे विएना समझौते का उल्लंघन माना जाएगा. पाक ने भारत के प्रयास को ‘राजनीतिक ड्रामा’ करार दिया.
18 मई, 2017: अंतरराष्ट्रीय कोर्ट ने पाक सैन्य अदालत के जाधव को दिए फांसी की सजा पर अमल करने से रोक लगा दी. साथ ही यह भी कहा कि पाक को यह सुनिश्चित करना होगा कि जब तक कोर्ट की ओर से अंतिम निर्णय नहीं आ जाता तब उसे फांसी की सजा नहीं दी जाएगी. जवाब में पाक ने कहा कि इस फैसले से उसके निर्णय पर कोई असर नहीं पड़ेगा.
29 मई, 2017: पाकिस्तान की ओर से यह दावा किया गया कि उसके पास इस बात के सबूत हैं कि जाधव सक्रिय जासूस है और पाक में आतंकी गतिविधियों में संलिप्त रहा है.
31 मई, 2017: भारत और पाकिस्तान से जुड़े कुछ एजेंट्स जाधव मामले में आगे की सुनवाई के लिए 8 जून को हेग में अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में मिले.
22 जून, 2017: कुलभूषण जाधव ने पाक सैन्य चीफ से दया की गुहार लगाई. इससे पहले उन्होंने पाक की सैन्य अपीलीय कोर्ट में दया याचिका लगाई थी जिसे खारिज कर दिया गया.
2 जुलाई, 2017: पाकिस्तान जाधव की गिरफ्तारी के बाद से मामले से जुड़े 5 अनुरोध को ठुकरा चुका है. उसने एक बार फिर जाधव को दूतावास संबंधी सुविधा मुहैया कराने की मांग ठुकरा दी.
13 जुलाई, 2017: पाक के विदेश अधिकारी ने कहा कि पाक जाधव की मां के वीजा के अनुरोध पर विचार कर रहा है.
7 अक्टूबर, 2017: पाकिस्तान ने भारत की ओर से अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में दाखिल मेमोरियल के खिलाफ याचिका दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू की. कोर्ट ने 13 दिसंबर से पहले पाक को इसका जवाब देने को कहा.
11 अक्टूबर, 2017: पाकिस्तान ने अपने एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश को इस मामले के लिए अंतररष्ट्रीय कोर्ट में अपना पक्ष रखने के लिए चुना.
10 नवंबर, 2017: पाकिस्तान ने मानवीय आधार पर जाधव को उसकी पत्नी से मिलने देने की बात कही. पाक की ओर कहा गया कि सरकार पाकिस्तान में मानवीय आधार पर जाधव को उसकी पत्नी से मिलने देने की इजाजत देने का फैसला लिया है.
19 नवंबर, 2017: भारत सरकार की ओर से पुष्टि आई कि पाकिस्तान की ओर से जाधव की पत्नी को मिलने देने वाला लेटर मिल गया है.
8 दिसंबर, 2017: पाकिस्तान ने मां और पत्नी को जाधव से मिलने के लिए 25 दिसंबर का वक्त दिया. साथ ही उसने एक भारतीय दूतावास के एक अधिकारी को भी साथ में यात्रा करने की अनुमति दे दी. भारत सरकार ने एक अधिकारी को भी उनके साथ जाने की अनुमति दिए जाने का अनुरोध किया था.
20 दिसंबर, 2017: पाकिस्तान की ओर से जाधव के परिजनों के लिए वीजा जारी किया गया.