मां-बेटी से दिल्ली के आश्रम में रेप करने के आरोपी ‘आशु भाई गुरुजी’ के बारे में पता चला है कि पहले भी वह आपराधिक मामलों में आरोपी रहा है. आपको बता दें कि आश्रम की पड़ताल में यह भी सामने आया था कि आशु महाराज असल में आसिफ खान है. कई साल पहले भी इस शख्स को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था. 
‘आशु भाई गुरुजी’ पर 2003 में आईपीसी की धारा 328/508/420/34 के तहत दिल्ली के मुखर्जी नगर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था. मामले में सहयोगी विरेन्द्र सिंह उर्फ बबली को भी आरोपी बनाया गया था. ‘आशु भाई गुरुजी’ और बबली को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में जमानत मिल गई थी.
2003-04 में फिर पुलिस की नजर में बाबा आया था. तब बाबा के रोहणी आश्रम के पड़ोसी ने मारपीट का इल्जाम लगाया था. मारपीट के इस मामले में बाबा पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 107,51 के तहत केस दर्ज कर गिरफ्तार किया था.
बाबा पर आरोप है कि उन्होंने एक महिला को बोला कि अपनी नाबालिग बेटी को लेकर आओ और फिर उसे मालिश करने के नाम पर उसके साथ रेप किया. अब उसकी जालसाजी की अन्य करतूतें सामने आ रही हैं. आशु भाई गुरुजी को तलाशते हुए जब आज तक की टीम उसके आश्रम पहुंची तो एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ.
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