मंगलवार को मुहर्रम के राजपत्रित अवकाश के बावजूद कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। इस दौरान कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव बैठक में आ सकते हैं। इसमें उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कृषि सेवा नियमावली, 1993 में तृतीय संशोधन पर योगी सरकार की मुहर लग सकती है। सरकार भीड़ हिंसा के पीड़ितों को तत्काल आर्थिक मदद देने की तैयारी में है।

बैठक में यह प्रस्ताव मंजूरी के लिए आ सकता है। अल्पसंख्यक समुदायों के सार्वजनिक अन्त्येष्टि स्थलों (कब्रिस्तान) पर अवस्थापना सुविधा और संपर्क मार्ग बनेंगे। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कृषि सेवा नियमावली 1993 में तृतीय संशोधन के तहत कर्मचारियों के प्रोन्नति संबंधित नियमों में जरूरी बदलाव के साथ ही उद्यान विभाग के संवर्ग चार के कर्मियों का समायोजन पर विचार होगा।
उच्च न्यायालय के निर्देश के क्रम में भीड़ हिंसा से मरने वाले और पीड़ितों को क्षतिपूर्ति एवं अंतरिम राहत दी जाएगी। बताया गया कि राज्य पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना के तहत ऐसे पीड़ितों तथा उनके आश्रितों को जोड़ा गया है, जिन्हें किसी अपराध के कारण क्षति अथवा हानि हुई है और पुनर्वास की जरूरत है।
क्षतिपूर्ति योजना के तहत दुष्कर्म पीड़ित के लिए क्षतिपूर्ति की अधिकतम सीमा दो लाख रुपये, मानसिक संताप के कारण हुई हानि या क्षति के मामलों में एक लाख रुपये, ज्वलनशील पदार्थ के हमले के मामले में तीन लाख रुपये, गैर कमाने वाले सदस्य की मृत्यु पर डेढ़ लाख रुपये व कमान वाले सदस्य की मृत्यु पर दो लाख रुपये तथा मानव तस्करी से पीड़ित को दो लाख रुपये क्षतिपूर्ति की अधिकतम सीमा निर्धारित है। क्षतिपूर्ति की 25 प्रतिशत राशि अंतरिम राहत के तौर पर तत्काल उपलब्ध कराने की तैयारी है।
कैबिनेट में फिल्म सुपर 30 को कर मुक्त करने के बाद धनराशि की प्रतिपूर्ति, सहकारी चीनी मिलों के पेराई सत्र 2019-20 में उप्र सहकारी बैंक लिमिटेड एवं जिला सहकारी बैंकों से उपलब्ध कराई जाने वाली नकद साख सीमा की सुविधा के लिए शासकीय गारंटी देने का प्रस्ताव भी आना है।
गुड़-खांडसारी इकाइयों के लिए उप्र कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम 1964 की धारा 17 के तहत समाधान योजना पर भी कैबिनेट की स्वीकृति ली जानी है। नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, जेवर क्षेत्र के मध्य पडऩे वाली सरकारी तथा सार्वजनिक भूमि का नागरिक उड्डयन विभाग को निश्शुल्क हस्तांतरित करने का भी प्रस्ताव आयेगा।
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