5.25 फीसदी ब्याज मिलेगा इस टर्म डिपॉजिट परएक करोड़ से कम के टर्म डिपोजिट पर अब 4 फीसदी की जगह 5.25 फीसदी ब्याज मिलेगा। इसकी मैच्युटी अवधि 7 से 29 दिन है। इसी तरह से 30 से 45 दिन के टर्म डिपोजिट पर 4.50 की जगह 5.25 फीसदी और 46 से 90 दिन की अवधि वाले टर्म डिपोजिट पर 5.50 की जगह 6.25 फीसदी ब्याज मिलेगा।
91 से 179 दिन की मैच्युटी अवधि वाले टर्म डिपोजिट पर 6 की जगह 6.25 फीसदी ब्याज मिलेगा। एक करोड़ से 10 करोड़ तक के टर्म डिपोजिट पर 7 से 45 दिन की अवधि पर 4 की जगह 4.80 फीसदी, 46 से 179 दिन पर 4 की बजाय 4.90 फीसदी ब्याज मिलेगा।
इन पर मिलेगा 5 फीसदी तक ब्याज
इसी तरह से 180 से एक साल से कम अवधि के टर्म डिपोजिट पर 5 फीसदी ब्याज मिलेगा। अभी यह 4.25 फीसदी था। एक साल की अवधि के लिए 5 की जगह 5.7 फीसदी और एक से 3 साल की अवधि के लिए 5.5 फीसदी ब्याज मिलेगा। 3 से 10 साल की अवधि में ब्याज 5.25 मिलेगा।
बैंक अपनी 300 ब्रांचेज को जल्द से बंद करने जा रहा है। यह ऐसी ब्रांच हैं, जिनको चलाने में बैंक को घाटा हो रहा है। बैंक आगे चलकर इन 300 ब्रांचों को उन ब्रांच में विलय कर देगा, जो प्रॉफिट में चल रही हैं। पूरे देश में सितंबर तक बैंक की कुल 6940 ब्रांच ऑपरेशन में थीं।
बिजनेस कॉरस्पोंडेंट के जरिए देगा सर्विस
बैंक इन 300 ब्रांचों के खाता धारकों को अपने बिजनेस कॉरस्पोंडेंट के जरिए देगा। इसका मतलब यह है कि जो ब्रांच दूर-दराज के क्षेत्रों में हैं और जिनसे बिजनेस न के बराबर हो रहा है, वहां पर बैंक ताला लगा देगा। इन ब्रांच के कर्मचारियों को दूसरी ब्रांच में शिफ्ट किया जाएगा। इसके साथ ही खाताधारकों के खाते भी पास में स्थित दूसरी ब्रांच में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे।
देना होगा चार्ज
पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के ग्राहकों को बैंक की दूसरी शाखा में 5,000 रुपये से अधिक नकद जमा करने पर शुल्क का भुगतान करना होगा। अगर शाखा उसी शहर में स्थित है तो भी शुल्क देना होगा। फिलहाल पीएनबी ग्राहकों को शहर के अंदर दूसरी शाखा में 25,000 रुपये से अधिक जमा करने पर ही शुल्क देना होता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाद ये ग्राहकों पर दोहरी मार जैसा है।
पीएनबी ने ग्राहकों को भेजी गई सूचना में कहा, ‘ऋण के अलावा दूसरे मामलों में शुल्क (जीएसटी शामिल नहीं) संशोधित करने का निर्णय किया गया है। इसके तहत आधार शाखा के अलावा शहर की दूसरी शाखा में 5,000 रुपये से अधिक जमा करने पर शुल्क लगेगा।’
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