नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने कोयला घोटाले में निचली अदालत की ओर से झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को सुनाई गई सजा पर मंगलवार को 22 जनवरी तक के लिए रोक लगा दी. बता दें कि निचली अदालत ने तीन साल कैद और 25 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई थी .
बता दें कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने कोयला घोटाले में अदालत ने फैसले को चुनौती देने वाली मधु कोड़ा की याचिका पर सीबीआई से जवाब भी मांगा है.आज मंगलवार को सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अनु मल्होत्रा ने अदालत में उपस्थित कोड़ा को सुनवाई की अगली तारीख तक अंतरिम जमानत भी दे दी . हालांकि कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री को देश से बाहर नहीं जाने का निर्देश दिया है .
उल्लेखनीय है कि झारखंड़ की कोयला खदानों को गलत तरीके से आवंटित करने के मामले में कोडा को दोषी ठहराया गया था.मधु कोड़ा ने उन्हें दोषी ठहराने और सजा सुनाने के क्रमश: 13 और 16 दिसंबर, 2017 के फैसलों को चुनौती दी थी जिसे हाई कोर्ट ने विचारार्थ स्वीकार कर लिया है.कोड़ा ने हाई कोर्ट में अपनी अपील लंबित रहने तक सजा को रोकने और जमानत देने का अनुरोध किया था. हालाँकि एजेंसी ने भी जनवरी तक की अंतरिम जमानत का विरोध नहीं किया.
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