महंगाई से निपटने के लिए मोदी सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। खुदरा बाजार में पैक कर बेची जाने वाली आवश्यक वस्तुएं जैसे- दाल, दूध, चीनी, खाद्य तेल और अन्य पदार्थों की कीमतें सरकार की ओर से तय की जा सकती हैं। सरकार द्वारा अगर वस्तुओं की कीमत तय कर दी जाएंगी तो कोई भी दुकानदार तय की गई कीमत से अधिक में सामान नहीं बेच पाएगा।
टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी खबर के मुताबिक, सरकार ने यह निर्णय हाल ही में दाल में कीमतों में अचानक आई इजाफा और खासकर खुली दाल और पैक कर बेची जाने दालों की कीमतों में भारी अंतर को देखते हुए किया गया है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने पैक्ड सामान की बिक्री को लेकर नियमों में संशोधन किया है, ताकि सरकार खुदरा मूल्य तय कर सके।
नियमों में संशोधन के मुताबिक, ‘यदि किसी भी आवश्यक वस्तु की खुदरा बिक्री कीमत तय की गई है और आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित किया गया है, तो इसे लागू करना अनिवार्य है।’ यह सूचना 7 सितंबर को जारी हुई थी। इसमें यह भी कहा गया है कि यदि सरकार कीमत तय करने के साथ मानक मात्रा भी तय करती है, जैसे-500 ग्राम, एक किलो या दो किलो, तो दुकानदार को इसी मात्रा और कीमत में ग्राहकों को सामान देना पड़ेगा।