अब पंजाब में इमारतों की छतों पर विज्ञापन लगाने में लगा प्रतिबंध, लगाया तो खैर नहीं
अब पंजाब में इमारतों की छतों पर विज्ञापन लगाने में लगा प्रतिबंध, लगाया तो खैर नहीं

अब पंजाब में इमारतों की छतों पर विज्ञापन लगाने में लगा प्रतिबंध, लगाया तो खैर नहीं

चंडीगढ़। स्थानीय निकाय विभाग ने सभी शहरों के लिए नई आउटडोर विज्ञापन पालिसी तैयार कर ली है। अब इमारतों की छतों पर विज्ञापन नहीं लगाए जा सकेंगे। पालिसी को लेकर 31 जनवरी तक सभी से सुझाव मांगे गए हैं। निकाय मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने बताया कि नई पालिसी को मार्च माह से लागू करना है। इसके तहत पहली बार पंजाब में पालिसी का उल्लंघन करने वालों को सजा का भी प्रावधान रखा गया है। साथ ही अधिकारियों की जवाबदेही तय की गई है। पालिसी को विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दिया गया है।अब पंजाब में इमारतों की छतों पर विज्ञापन लगाने में लगा प्रतिबंध, लगाया तो खैर नहीं

 नई विज्ञापन पॉलिसी तैयार की, 3सभी शहरों में एक समान नीति मार्च माह से : सिद्धू

सिद्धू ने कहा कि 31 जनवरी के बाद मिले सुझावों को शामिल करने के उपरांत विभाग द्वारा सभी शहरों के लिए एक समान, प्रभावशाली और व्यापक विज्ञापन नीति तैयार करके हर हाल में मार्च से लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विज्ञापन नीति बनाने का उद्देश्य शहरी स्थानीय इकाइयों की आय में विस्तार करना और सख्त कानून के द्वारा उल्लंघन करने वालों को जुर्माना करना है। इसके अलावा शहरों को सुंदर रूप देने के लिए एक समान नीति बनाना है। इससे पहले की विज्ञापन नीति नरम कानून के कारण प्रभावहीन थी और उल्लंघन करने वालों को कोई सजा या जुर्माना देने का प्रावधान नहीं था।

अधिकारियों को जवाबदेह बनाते हुए संबंधित क्षेत्र के अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में नई नीति के पालन की कार्रवाई रिपोर्ट प्रत्येक सप्ताह संबंधित कमिश्नर या कार्यसाधक अधिकारी को सौंपेंगे और यह अधिकारी अपने शहर व कस्बों की कार्रवाई रिपोर्ट हर महीने डायरेक्टर स्थानीय निकाय को देंगे। यदि किसी सरकारी अधिकारी की लापरवाही के कारण सरकार को कोई आर्थिक नुकसान हुआ तो संबंधित सरकारी अधिकारी के वेतन से इस नुकसान की भरपाई की जाएगी।

उड़नदस्ते करेंगे मौके पर जांच

निकाय मंत्री ने बताया कि नई विज्ञापन नीति के प्रस्ताव में नीति का सख्ती से पालन करने के लिए उडऩदस्ते बनाकर मौके पर जांच करवाई जाएगी।  पुलिस के बैरीकेडों पर लगने वाले विज्ञापन भी लाइसेंस मंजूरी प्राप्त कंपनी के लगेंगे। इस संबंधी कार्रवाई रिपोर्ट संबंधित पुलिस कमिश्नर व एसएसपी प्रत्येक महीने डायरेक्टर स्थानीय निकाय को भेजेंगे। 

हेल्पलाइन नंबर पर होगी शिकायत

विज्ञापन नीति का उल्लंघन करने को लेकर संबंधित कोई भी नागरिक विभाग की मंजूरशुदा हेल्पलाइन नंबर और वेबसाइट पर शिकायत कर सकता है। नई नीति के प्रारूप में यह प्रस्ताव भी रखा गया है कि कोई भी ब्लैकलिस्ट कंपनी या देश के किसी भी राज्य सरकार द्वारा प्रतिबंधित कंपनी विज्ञापन लगाने के लिए लगने वाली बोली में हिस्सा नहीं ले सकती।

नई नीति की खास बातें

-दुकानों पर प्रत्येक मंजिल पर सिर्फ एक विज्ञापन लगाने की इजाजत होगी
-दुकानों पर लगने वाले विज्ञापन का साइज निर्धारित होगा।
-दुकानदारों को दो महीनों का समय दिया जाएगा कि पहले वाले बोर्ड उतार कर नए लगा लें।
-शहरों में विभिन्न स्थानों पर लगने वाले विज्ञापन भी एक समान एक ही आकार के होंगे।
-अनधिकृत विज्ञापन या बोर्ड लगाने  वालों को कठोर सजा व जुर्माने भी किए जाएंगे।

 

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