समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है. अब्दुल्ला आजम की याचिका पर CJI जस्टिस बोबडे की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने सुनवाई की और इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता काजिम अली खान को नोटिस भी जारी किया है.
कोर्ट इस मामले की सुनवाई 25 मार्च को करेगा. बता दें कि अब्दुल्ला आजम ने इलाहाबाद हाइकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. इलाहाबाद हाइ कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम को अयोग्य करार देते हुए उनकी विधायकी रद्द कर दी थी.
हाई कोर्ट ने यह कहते हुए अब्दुल्ला की विधायकी रदद् कर दी थी कि साल 2017 में उनकी उम्र चुनाव लड़ने के लिए अर्हता से कम थी. सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया.
CJI एस ए बोबडे ने खान के वकील कपिल सिब्बल से कहा, ‘ऐसे मामलों में इतना अधीर नहीं होना चाहिए. संभावना है कि ऐसा हुआ होगा. HC का आदेश सबूतों पर आधारित है. आपने संदेह जताया है तो हम जांच करेंगे.’ हालांकि, इसके बाद भी अब्दुल्ला आजम को राहत नहीं मिली है.