बाजार नियामक सेबी (SEBI) की ओर से म्यूचुअल फंड स्कीम को लेकर एक नया नियम जारी किया गया है। जिसके बाद माता-पिता या अभिभावक अब आसानी से जल्द अपने बच्चों के नाम पर अपने बैंक अकाउंट से म्यूचुअल फंड स्कीमों में निवेश कर पाएंगे। इसके लिए ज्वाइंट अकाउंट या माइनर चिल्ड्रन अकाउंट खोलने की आवश्यकता नहीं होगी। इसे लेकर बाजार नियामक सेबी की ओर से एक सर्कुलर जारी कर दिया गया है।

सेबी के इस बदलाव से उन लोगों को बड़ी राहत मिलेगी, जो कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए म्यूचुअल फंड स्कीमों में निवेश करते हैं।
एसेट मैनेजमेंट कंपनियों की ओर से फॉलो किए जाने वाले में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (Securities and Exchange Board of India) के द्वारा जारी किए गए सर्कुलर (SEBI/HO/IMD/DF3/CIR/P/2019/166) में अभिभावक की ओर से नाबालिगों के नाम पर निवेश के नियम में संशोधन कर दिया गया है।
क्या है नया नियम?
सर्कुलर में कहा गया है कि नाबालिगों के नाम पर म्यूचुअल फंड स्कीमों में निवेश नाबालिगों, माता-पिता, अभिभावक और ज्वाइंट बैंक अकाउंट से किया जा सकता है। साथ ही बाजार नियामक की ओर से बताया गया है कि नाबालिग के नाम पर म्यूचुअल फंड स्कीम में लगे पैसे की निकासी पर पैसा नाबालिग के वेरिफाइड बैंक अकाउंट में ही क्रेडिट किया जाए। हालांकि सेबी की ओर से और किसी नियम में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
कब से लागू होगा होगा नया नियम?
नया नियम 15 जून, 2023 से लागू होने जा रहा है। सेबी की ओर से सभी एएमसी को सलाह दी गई है कि नए नियम के मुताबिक म्यूचुअल फंड में लेनदेन को सुविधाजनक बनाने के लिए जरूरी बदलाव किए जाए।
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