होशियारपुर। एक व्यक्ति का अपनी पत्नी से तलाक हो गया। उसने 10 साल की बेटी को अपने पास रख लिया। इसके बाद वह उससे दुष्कर्म करता था। वह उससे एेसा दो साल तक करता रहा। उसने इस बारे में चाची और स्कल में टीचर को भी बताई, लेकिन किसी ने बच्ची की मदद नहीं की। इसके बाद उसने पुलिस को शिकायत दी। अब इस हैवान पिता काे अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश प्रिया सूद की अदालत ने आरोपी पिता को आजीवन कारावास और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। 20 हजार रुपये पीडि़त लड़की को देने के आदेश भी अदालत ने दिया। जुर्माना न देने पर दोषी को तीन माह अतरिक्त जेल में रहना होगा।
थाना मुकेरियां में दी शिकायत में पीडि़त लड़की ने बताया कि वह चौथी कलास में सरकारी प्राइमरी स्कूल में पड़ती है। उसके माता पिता का तलाक हो चुका है और वह पिता के पास ही रहती है। उसका पिता उसे खेतों में बने ट्यूबवेल घर पर ही रखता था। वह रात को शराब के नशे में आकर उसके साथ अश्लील हरकतें करता था और चीखने पर उसके मुंह को कपड़े से दबा देता था।
बच्ची ने महिला एएसआइ अनीता देवी को 27 जुलाई 2016 को दिए बयान में बताया कि इसके बाद पिता उससे दुष्कर्म करने लगा। वह आठ साल की उम्र से ही उसे हवस का शिकार बनाने लगा और उससे लगातार दो वर्ष तक दुष्कर्म करता रहा। बच्ची ने बताया कि उसने इस बारे में स्कूल की टीचर और अपनी चाची को भी बताया, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। इसके बाद वह मुकेरियां थाना पहुंची। पुलिस ने लड़की के पिता के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तर कर लिया। अब अदालत ने उसे आजीवन करावास की सजा सुनाई है।