विभिन्न सेवाओं के लिए आधार की अनिवार्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट अब 30 अक्टूबर को सुनवाई करेगा। इससे जुड़ी सारी याचिकाओं पर शीर्ष न्यायालय ने 30 अक्टूबर को सुनवाई करने का फैसला किया है। वहीं केन्द्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वो विभिन्न सेवाओं में आधार की अनिर्वायता में 31 मार्च, 2018 तक राहत देने के लिए तैयार हैं।
बता दें कि मोबाइल नंबर को आधार से जोड़ने संबंधी दूरसंचार विभाग की अधिसूचना को मंगलवार को तहसीन पूनावाला ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इससे पहले भी दो याचिकाएं दायर की गई हैं।
याचिका में 23 मार्च को दूरसंचार विभाग द्वारा जारी अधिसूचना को असंवैधानिक करार देने की गुहार की गई है। मालूम हो कि गत छह फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को मोबाइल उपभोक्ताओं की पहचान के लिए प्रभावी तंत्र विकसित करने के लिए कहा था।