दरअसल दिल्ली-एनसीआर में इस साल दिवाली पर पटाखों की बिक्री नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है, जो 31 अक्तूबर तक जारी रहेगी। शीर्ष अदालत ने कहा कि पटाखों की बिक्री की इजाजत देने के संबंध में उसका 12 सितंबर का आदेश एक नवंबर 2017 से लागू माना जाएगा। कोर्ट ने 12 सितंबर के आदेश के बाद जारी किए सभी अस्थायी लाइसेंस निलंबित करने का भी आदेश दिया है।
हालांकि इस आदेश में पटाखे चलाने को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की गई है। जस्टिस एके सीकरी की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत ने 12 सितंबर के आदेश में कोई परिवर्तन नहीं किया है, बल्कि पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाले 11 नवंबर, 2016 के अपने आदेश को एक मौका देने का फैसला किया है क्योंकि अदालत देखना चाहती है कि इस पाबंदी का हवा की गुणवत्ता पर क्या असर होता है।