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बताते चलें कि गुजरात विधानसभा में शुक्रवार को गौहत्या विधेयक पास हुआ था। सरकार का मानना है कि इस तरह के सख्त कानून जरूरी हैं। नए कानून के बाद यदि कोई व्यक्ति गोहत्या का दोषी पाया जाता है, तो उसे 10 से लेकर उम्रकैद तक की सजा हो सकती है।
गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रुपानी की सरकार ने कहा कि वो गायों की रक्षा के सभी संभव प्रयास करेगी। उसी के तहत यह नया कानून लाया गया है। नए कानून को सख्ती से लागू किया जाएगा। साथ ही गौहत्या के दोषी पर 1 लाख से 5 लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा।
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गुजरात में गौहत्या कानून पहले से ही मौजूद था। अब इस कानून को और सख्त बनाया गया है। इसी साल नवंबर में गुजरात विधानसभा चुनाव होने हैं। इस कानून को भाजपा की रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है। पिछले साल ऊना में गौहत्या का शक होने पर कुछ लोगों ने दलितों की पिटाई कर दी थी।