JAMMU & KASHMIR में धारा-370 फेल हो गई है। भारत सरकार के कानूनों को लागू होने से रोकने वाली ये धारा GST के आगे बौनी साबित हुई है। जी हां जम्मू कश्मीर में मोदी सरकार का कानून GST लागू किया जाएगा। 370 लगने के बाद ये पहला ऐसा कानून है जो वहां निर्विरोध लागू किया जा रहा है।
जम्मू-कश्मीर में जीएसटी पूरे देश के साथ एक जुलाई को लागू नहीं हो पाया था। संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को हासिल विशेष दर्जे की वजह से ऐसा हुआ। अब चूंकि जीएसटी बिल पर प्रस्ताव पेश हो चुका है और मंजूरी भी मिल चुकी है।
दरअसल, जीएसटी को लागू करने के लिए अगर जम्मू कश्मीर में अलग कानून बनाया जाता तो भारतीय संविधान के दो चैप्टर में संशोधन की मजबूरी होती।
उन संशोधनों से जम्मू कश्मीर को टैक्स लगाने का अधिकार देना एक जटिल सियासी प्रक्रिया होती जिससे पूरे देश में एक बखेड़ा खड़ा हो सकता था। जम्मू कश्मीर के संविधान की धारा 5 में भी संशोधन की जरूरत पड़ती जो संभव नहीं है। इस कारण राष्ट्रपति से आदेश से इसे लागू करना सबसे बेहतर कदम है।
गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर का अपना अलग संविधान है और रियासत सरकार को टैक्स लगाने तथा उसकी वसूली का अधिकार हासिल है इस व्यवस्था के कारण जम्मू कश्मीर में संविधान से 101वें संशोधन को सीधे लागू नहीं किया जा सकता था। ऐसे में राज्य के विशेष दर्जे को बरकरार रखने के लिए कारगर व्यवस्था की गई।