पिछली सुनवाई में सेशन कोर्ट ने जिया खान सुसाइड मामले में सूरज पंचोली पर आरोप तय करते हुए जिया को खुदकुशी के लिए उकसाने की धारा 306 के तहत ट्रायल चलाने के आदेश दिए थे। इससे पहले मामले की सुनवाई के दौरान सूरज के वकील ने उनका बचाव करते हुए कहा था कि जिया ने यह कदम खुद उठाया था और उसमें सूरज पंचोली का कोई हाथ नही था।
पंचोली के वकील ने कहा था कि इस केस के चक्कर में सूरज का काफी समय पहले ही बर्बाद हो चुका है। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने भी सूरज को बड़ी राहत देते हुए उन पर और जांच रोकने के आदेश दे दिए थे।