केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अपने कर्मचारियों से कहा है कि वे जब भी आधिकारिक यात्रा पर जाते हैं, तो केवल सार्वजनिक क्षेत्र की विमानन कंपनी एअर इंडिया से ही यात्रा करें. इसके लिए टिकट एयरलाइन की वेबसाइट से खरीदें या तीन प्राधिकृत एजेंटों के माध्यम से टिकट बुक कराएं.
हवाई यात्रा के लिए टिकट लेने के नियम
मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय के एक सर्कुलर का हवाला देते हुए एक आदेश में कहा है कि हवाई यात्रा के सभी मामलों में जहां भारत सरकार को लागत वहन करनी है, उसके सभी प्रावधान कर लिए गए हैं. नियमों में कहा गया है कि हवाई यात्रा के लिए टिकट सीधे एयरलाइन के बुकिंग काउंटर से लिए जाएं, वेब साइट से लिए जाएं या तीन प्राधिकृत एजेंटों के माध्यम से बुक कराए जा सकते हैं.
नहीं दी जाएगी कोई रियायत
वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने हालांकि गृह मंत्रालय को स्पष्ट किया है कि अब आगे से दिशा-निर्देशों के बारे में जानकारी नहीं होने या उन्हें नजरंदाज करने पर कोई रियायत नहीं दी जाएगी. विभाग ने गृह मंत्रालय को स्पष्ट रूप से कहा है कि वह हवाई यात्रा के बारे में तय दिशा-निर्देशों का पूरी ईमानदारी के साथ पालन करे.
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