नई दिल्ली। आधार कार्ड को अगर अब तक अगर अपने मोबाइल नंबर से लिंक नहीं कराया है तो अब करा लें। सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें बैंकिंग या मोबाइल नंबर को आधार से लिंक करने की तारिख को बढ़ने की बात कही गई थी। आधार से मोबाइल या अपने बैंक अकाउंट को लिंक करने की आखिरी तारिख 31 मार्च है।
क्या है मामला?
भारत के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के साथ पांच न्यायाधीशों ने वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दिवान द्वारा दी गई याचिका को खारिज कर दिया है। दीपक आधार के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व कर रहे थे। लेकिन, आधार अधिनियम 2016 की वैधता को अधिक समय देने वाली याचिका की सुनवाई कर रही पीठ ने संकेत दिया कि जब वह सुनवाई समाप्त कर लेंगे और इस मुद्दे पर अपने फैसले को सुरक्षित रखेगा, तब वह सभी चिंताओं का ध्यान रखेगा।
आधार का विरोध करने वालों का पक्ष रखने वाले वरिष्ठ वकील गोपाल सुब्रमण्यम ने बताया की- आपराधिक मामलों को छोड़ कर सरकार किसी भी मामले में बायोमेट्रिक्स के लिए जबरदस्ती नहीं कर सकती।
आपको बता दें, UIDAI ने बायोमेट्रिक डाटा की सुरक्षा के लिहाज से एक नई तकनीक पेश की। इस तकनीक को वर्चुअल आईडी का नाम दिया गया है। इसे सुरक्षा की नई लेयर के रूप में पेश किया गया है। सुरक्षा मामलों में आधार पर पिछले कुछ समय में कई सवाल खड़े हुए हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए और लोगों के डाटा को सुरक्षित रखने के लिहाज से सरकार ने यह कदम उठाया था।
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