सेवानिवृत्ति और पेंशन संबंधी लाभ पाने के लिए कई सालों से कई सेवानिवृत्त कर्मचारी कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। वहीं अब हरियाणा के सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने ऐसे मामलों की प्रतिदिन सुनवाई करने का आदेश दिया है।
बता दें कि पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा के मुख्य सचिव को राज्य के सभी विभागों से ऐसे सभी मामलों की सूची तैयार करवाने का निर्देश दिए हैं, ताकि उन पर जल्द ही फैसला लिया जा सके।
इन लोगों को होगा फायदा
जानकारी के मुताबिक हाईकोर्ट के इस आदेश से ऐसे कर्मियों को फायदा होगा, जो सेवानिवृत्ति का लाभ पाने के लिए सालों से कोर्ट और विभागों के चक्कर काट रहे हैं। इन सभी को विभिन्न कारणों से विभागों ने कोई लाभ नहीं दिया। कुछ मामलों तो पिछले 20 सालों से पेंडिंग पड़े हैं और कुछ मामलों में कर्मचारियों की मृत्यु तक हो चुकी है। अब उनके परिजन ऐसे बकाए पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
लंबित मामलों पर संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट के जस्टिस जसगुरप्रीत सिंह पुरी ने ये आदेश पास किया हैं। जस्टिस जसगुरप्रीत सिंह हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (HVPN) के पूर्व कर्मचारी श्रीनिवास की याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। इस याचिका में उन्होंने 1998 से लंबित अपने सेवानिवृत्ति लाभों की मांग की है। इतने लंबे समय से लंबित मामलों को देखते हुए कोर्ट ने याचिका का दायरा बढ़ाने का फैसला किया है।