सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। गुजरात में होने वाले राज्यसभा चुनाव में NOTA के इस्तेमाल में सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें नोटा के उपयोग पर रोक लगाने की मांग की गई थी।
अभी-अभी: सीएम योगी ने किया बड़ा ऐलान गरीब लड़कियों को शादी के लिए देगे 35 हजार रुपये और…
सर्वोच्च न्यायालय ने याचिका खारिज करते हुए कांग्रेस से कहा कि इस मुद्दे को उठाने में आपने इतना वक्त क्यों लगा दिया जबकि चुनाव आयोग ने 2014 में ही यह नोटिफिकेशन जारी कर दिया था।बता दें कि राज्यसभा चुनावों के लिए विधायकों के नोटा का विकल्प देने के खिलाफ गुजरात कांग्रेस ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।
इस कांग्रेस मंत्री की दौलत देख उड़ जाएंगे आपके होश… हेलीकॉप्टर से लेकर
उससे पहले कांग्रेस ने कहा कि चुनाव आयोग बिना संवैधानिक संशोधन के राज्यसभा चुनाव में नोटा के विकल्प का इस्तेमाल नहीं कर सकता। कांग्रेस ने कहा कि यह संविधान के अनुच्छेद 84 का उल्लंघन है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने कहा, ‘नोटा का मतपत्र पर इस्तेमाल संविधान के अनुच्छेद 84 और जनप्रतिनिधित्व कानून का उल्लंघन है। यह चुनाव आनुपातिक प्रक्रिया के तहत होगी।’
Live Halchal Latest News, Updated News, Hindi News Portal