उच्चतम न्यायालय ने कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को जमानत दे दी है। उनके ऊपर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगा था। उन्होंने जमानत खारिज करने के मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश को शीर्ष अजदालत में चुनौती दी थी।

फारूकी पर एक कार्यक्रम के दौरान हिंदू देवी-देवताओं के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी कर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगा था।
उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन और न्यायमूर्ति बीआर गवई की पीठ के समक्ष फारूकी की याचिका पर सुनवाई की गई।
भाजपा विधायक लक्ष्मण सिंह गौड़ के बेटे की एकलव्य सिंह गौड़ की शिकायत पर फारूकी और अन्य को एक जनवरी को गिरफ्तार किया गया था।
विधायक के बेटे ने शिकायत दर्ज कराई थी कि फारूकी ने नववर्ष पर इंदौर में एक कैफे में कॉमेडी शो के दौरान हिंदू देवी-देवताओं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। बाद में एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था।
Live Halchal Latest News, Updated News, Hindi News Portal