इस समय विधानसभा सत्र में मध्य प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए सरकारी नौकरियों में 27 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए सरकार की ओर से संशोधन विधेयक लाने के मसौदे को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. गौरतलब है कि अध्यादेश के जरिये इस प्रावधान को प्रदेश में लागू किया जा चुका है.

कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने बताया कि खुली भर्ती के माध्यम से भरे जाने वाले राजपत्रित/कार्यपालिक पदों के लिए आवेदकों के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 को 40 साल कर दिया है.प्रदेश के अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, शासकीय, निगम, मंडल, स्वशासी संस्थाओं के कर्मचारी, नगर सैनिक, निशक्तजन और महिलाओं को पांच साल की छूट मिलेगी इस निर्णय पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है.
आपकी जानकारी के लिए बता दे कि आज के दिन लोकसभा में बजट पेश किया गया है जिसमे आम आदमी को लेकर कई घोषणा की गई है.
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