नई दिल्ली: देश में कोरोना वायरस के विस्फोटक स्थिति की वजह से हालात बेहद खतरनाक हो गए है। कोरोना संक्रमण ने उत्तर प्रदेश में पिछले सारे रेकॉर्ड तोड़ दिए। कोरोना का कहर लगातार जारी है। कोरोना के बेकाबू रफ्तार पर लगाम लगाने के लिए आज उत्तर प्रदेश में सम्पूर्ण लॉकडाउन है। शनिवार रात आठ बजे से लेकर सोमवार की सुबह सात बजे तक कर्फ्यू लगा रहेगा। आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ सहित अधिक कोरोना केस वाले 11 जिलों में नाइट कर्फ्यू पहले से ही लागू है।
कोरोना से मचे कोहराम की वजह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि राज्य में 15 मई तक हर रविवार को साप्ताहिक लाकडाउन रहेगा। इस दौरान सिर्फ स्वच्छता और सैनिटाइजेशन का काम होगा। आवश्यक सेवाएं, चिकित्सा सेवाएं सुचारू रहेंगी, जबकि सभी बाजार, हाट, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, कार्यालय आदि बंद रहेंगे। कोरोना संक्रमण से प्रदेश के हालात की समीक्षा वीडियो कान्फ्रेंसिंग से करने के बाद शुक्रवार को मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी मंडलायुक्त और जिलाधिकारियों को निर्देशित किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान समय की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए सरकारी अस्पतालों में इमरजेंसी सेवाओं और आवश्यक सेवाओं को छोड़कर जनरल ओपीडी स्थगित रहेगी। मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेले का आयोजन भी 15 मई, 2021 तक स्थगित रखने के निर्देश दिए।
इसके साथ ही मास्क के अनिवार्य उपयोग के लिए सरकार सख्ती करने जा रही है। योगी ने निर्देश दिया है कि मास्क न लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। पहली बार मास्क के बिना पकड़े जाने पर 1000 रुपये और दूसरी बार बिना मास्क के पकड़े जाने पर 10000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
क्या खुला और क्या बंद है
– कर्फ्यू के दौरान आवश्यक सेवाएं, पंचायत चुनाव से जुड़ी पोलिंग पार्टियों, स्वास्थ्य स्वाओं, सफाई आदि से जुड़े कर्मियों को ही आवागमन की अनुमति।
– शहरों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में मास्क लगाना अनिवार्य और इसका पालन नहीं करने पर पहली बार 1000 रुपये जुर्माना तथा दूसरी बार अधिकतम 10000 रुपये तक जुर्माना।
– मास्क की अनिवार्यता लागू कराने के लिए थानाध्यक्षों को उत्तरदायी बनाने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस व प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी मुख्य मार्ग, चौराहों तथा बाजार का निरीक्षण कर मास्क की अनिवार्यता को लागू कराएंगे।
– मेडिकल स्टोर, किराना की दुकान और दूध-सब्जी छोड़कर सभी दुकानें और सेवाएं बंद।
– सभी बाजार, हाट, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, कार्यालय बंद।
– आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को जारी होगा पास, मॉल, जिम, ऑडिटोरियम बंद।
– रेस्टोरेंट खुले रहेंगे, लेकिन सिर्फ होम डिलीवरी की इजाजत।
– दूसरे राज्यों से लोग आ-जा सकेंगे, कोई रोक नहीं।
– प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडियाकर्मी वैध आईडी कार्ड के साथ आ-जा सकेंगे।
– पेट्रोल पंप, एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोलियम, गैस, खुदरा और भंडारण आउटलेट बंद।
– गर्भवती और रोगियों को चिकित्सा/स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने की अनुमति।
– बड़े पैमाने पर सैनिटाइजेशन अभियान चलेगा।
– ऑटोरिक्शा/टेम्पो/ई-रिक्शा आदि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का संचालन पूरी तरह बन्द।
– बाहर से आने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए रोडवेज बसों का संचालन जारी।