यूपी में 15 अक्तूबर से 50 प्रतिशत दर्शक क्षमता के साथ सिनेमा, थियेटर व मल्टीप्लेक्स खोले जाएंगे। प्रदेश सरकार ने इसे लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी है।
मंगलवार को जारी किए गए दिशा-निर्देशों में कंटेनमेंट जोन में आने वाले सिनेमा, थियेटर व मल्टीप्लेक्स को मंजूरी नहीं दी गई है।
सिनेमा, थियेटर, मल्टीप्लेक्स प्रबंधन से जुड़े व्यक्तियों के लिए प्रोटोकॉल
– सामान्य क्षेत्र व प्रतीक्षा क्षेत्र के बाहर कम से कम छह फीट की शारीरिक दूरी के मानक का पालन किया जाएगा। प्रबंधन द्वारा स्पर्श रहित सैनिटाइजर की व्यवस्था की जाएगी।
– प्रत्येक समय फेस कवर व मास्क का उपयोग, समय-समय पर साबुन से हाथ धोने, सैनिटाइजर उपयोग और खांसते, छींकते समय टिशू, रूमाल या कोहनी का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाएगा।
– सार्वजनिक स्थल पर थूकना प्रतिबंधित रहेगा।
– सभी लोगों द्वारा अपने स्वास्थ्य की स्व-निगरानी की जाएगी और किसी भी बीमारी के संबंध में जल्द से जल्द राज्य और जिला हेल्पलाइन पर सूचना दी जाएगी।
– आरोग्य सेतु एप के उपयोग के लिए सभी को सलाह दी जाएगी।
ऑडिटोरियम के प्रवेश बिंदुओं पर थर्मल स्क्रीनिंग व सैनिटाइजर और पंक्तिबद्घ प्रवेश व निर्गमन के लिए शारीरिक दूरी के मानक के अनुरूप गोलाकार चिंह की व्यवस्था की जाएगी।
– कोविड लक्षण रहित व्यक्तियों को ही प्रवेश दिया जाएगा।
– एकल-स्क्रीन सिनेमा में दो शो और मल्टीप्लेक्स में विभिन्न स्क्रीन पर दो शो के बीच पर्याप्त समयांतराल रखा जाएगा।
– सिनेमाघरों, थियेटरों व मल्टीप्लेक्सों में दर्शकों की कुल क्षमता 50 फीसदी से अधिक नहीं होनी चाहिए।
– जो सीटें बैठने के लिए निर्धारित न हों, उन्हें बुकिंग (ऑनलाइन/विंडो बुकिंग) के दौरान भी चिह्नित किया जाएगा और इसे सुनिश्चित करने के लिए इसे टेप या प्लोरोसेंट मार्कर से मार्क कर दिया जाएगा।
– यथासंभव अग्रिम बुकिंग व ऑनलाइन बुकिंग ही की जाएगी और विंडो बुकिंग में भी कॉन्टेक्टलेंस, स्पर्शरहित लेन-देन का प्रयोग किया जाएगा।
– कॉन्टेक्ट-ट्रेसिंग की सुविधा के लिए टिकटों की बुकिंग के समय संपर्क नंबर लिया जाएगा।
– शो समाप्त होने पर दर्शकों को एक साथ न छोड़कर शारीरिक दूरी के मानक का पालन करते हुए क्रमबद्घ तरीके से जाने की व्यवस्था की जाएगी।