दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा नेशनल हेराल्ड केस में दस्तावेजों की मांग के संबंध में दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने शनिवार को अपना फैसला सुनाया।
पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केस में सुब्रमण्यम स्वामी के आवेदनों पर अपना आदेश गत सोमवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया था। इस मामले में स्वामी ने काग्रेस से कुछ कागजात देने की माग की थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी इस माग को ठुकरा दिया। हालांकि, वह निजी तौर पर केस से जुड़े लोगों से दस्तावेज की मांग कर सकते हैं, मगर यह उन लोगों पर निर्भर है कि वे दस्तावेज दें या न दें।
सुब्रमण्यम स्वामी ने बताया कि अदालत ने कहा है, ‘अभियुक्त की पुष्टि या अस्वीकार करने के बजाय, आप साक्ष्य को स्वयं गवाह बनने के लिए प्रेरित करें।’ बता दें कि सुब्रमण्यम स्वामी ने अदालत में याचिका दायर की थी कि आयकर विभाग के जो दस्तावेज उनको मिले हैं, कोर्ट उन्हें रिकॉर्ड पर ले। साथ ही कोर्ट नेशनल हेराल्ड से जुड़े कुछ दस्तावेज उन्हें सौंपने का आदेश काग्रेस को दे।