बिहार सरकार ने शराबबंदी कानून पर लिया बड़ा फैसला, कई नियमों को किया स्पष्ट

पटना, बिहारसरकार की कैबिनेट ने बुधवार को बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद नियमावली 2021 को स्वीकृति दे दी। इसमें मद्य निषेध से जुड़े कई नियमों को स्पष्ट किया गया है। इसके तहत अगर किसी परिसर में शराब का निर्माण, भंडारण, बोतल बंदी, बिक्री या आयात-निर्यात होता है, तो वैसे पूरे परिसर को सीलबंद कर दिया जाएगा। मगर आवासीय परिसर में शराब मिलने पर सिर्फ चिह्नित भाग ही सीलबंद किया जाएगा न कि संपूर्ण परिसर। इसके अलावा छावनी क्षेत्र एवं मिलिट्री स्टेशन को शराब भंडारित करने की अनुमति होगी, मगर कैंटोनमेंट क्षेत्र से बाहर किसी भी कार्यरत या सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी को शराब रखने या उपभोग करने की अनुमति नहीं होगी।  

24 घंटे कैमरे की निगरानी में होगा एथनाल उत्पादन

प्रविधान के तहत, अनाज एथनाल उत्पादित करने वाली अनाज आधारित डिस्टलरी की गतिविधि 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में संचालित होगी। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि मादक द्रव्य से लदे वाहनों को राज्य सीमा में घोषित चेकपोस्ट से ही आने-जाने की अनुमति होगी। ऐसे वाहनों को हर हाल में 24 घंटे के अंदर राज्य की सीमा से बाहर निकल जाना होगा। निर्धारित रूट पर जैसे ही शराब लदी गाड़ी राजय की सीमा में प्रवेश करेगी इसमें डिजिटल लाक लग जाएगा।  

90 दिनों के अंदर अधिहरण का देना होगा आदेश, कलेक्‍टर लेंगे निर्णय 

अधिहरण का प्रस्ताव मिलने पर कलक्टर सुनवाई का यथोचित अवसर प्रदान करते हुए प्रभावी पक्षकार की उपस्थिति में 90 दिनों के अंदर अधिहरण का आदेश पारित करेंगे। प्रथम अपराध के लिए जमानत के लिए धारा 436 के प्रावधान लागू होंगे। कलक्टर के आदेश के विरुद्ध अपील दायर की जा सकेगी जिस पर आयुक्त उत्पाद को 30 दिनों के अंदर आदेश पारित करना होगा। पुनरीक्षण के लिए विभागीय सचिव को भी 30 दिनों के अंदर आदेश पारित करना होगा। 

बता दें कि अब तक शराब मिलने पर पूरे घर को सील कर दिया जाता रहा है। लेकिन इस कानून के प्रभावी होने के बाद व्‍यवस्‍था बदली रहेगी। 

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com