पटना, राज्य भर में गुरुवार से नाइट कर्फ्यू समेत नई गाइडलाइन के सारे निर्देश प्रभावी हो जाएंगे। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए विशेष सख्ती भी बरती जाएगी। घर से बाहर निकलने के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। दुकानें रात आठ बजे तक ही खुली रहेंगी। रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू प्रभावी रहेगा। सभी सिनेमा हाल, शापिंग माल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क व उद्यान 21 जनवरी तक पूरी तरह बंद रहेंगे। मंदिर, मस्जिद समेत सभी धार्मिक स्थल भी श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे। प्री नर्सरी से लेकर आठवीं कक्षा तक के स्कूल-कोचिंग बंद रहेंगे। आनलाइन कक्षाएं चलेंगी।

आधी उपस्थिति के साथ मंजूरी
नौवीं कक्षा से ऊपर के स्कूल, कोचिंग व अन्य शिक्षण संस्थान खुलेंगे मगर उपस्थिति 50 प्रतिशत ही रखनी होगी। इसी तरह सरकारी व निजी कार्यालय भी आधी उपस्थिति के साथ ही खुलेंगे। सरकारी कार्यालयों में आगंतुकों के प्रवेश पर पूरी तरह रोक होगा। रेस्तरां वाले भी आधी क्षमता का इस्तेमाल ग्राहकों को खिलाने के लिए कर सकेंगे। सार्वजनिक एवं निजी आयोजनों के लिए जिला प्रशासन से पूर्व अनुमति लेनी होगी। इन सभी आयोजनों में 50 फीसद क्षमता या अधिकतम 50 व्यक्तियों को ही शामिल होने की अनुमति होगी। विवाह समारोह व श्राद्ध कार्यक्रम में अधिकतम 50 व्यक्तियों को ही शामिल होने की अनुमति होगी।
नियम तोड़ा तो बंद होंगे बाजार
दुकानें, बाजार, सब्जी मंडी, स्टेशन व भीड़ भरे इलाकों में कोविड मानकों का पालन न होने पर उन्हें अस्थायी रूप से बंद कर दिया जाएगा। इसका अनुपालन जिला प्रशासन को कराना है। दुकानों में मास्क व सेनिटाइजर का इस्तेमाल और दो गज की दूरी का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। फल एवं सब्जी की बिक्री ठेलों पर घूम-घूमकर की जाएगी।
- आज से नई गाइडलाइन होगी प्रभावी, घर से बाहर निकलने के लिए मास्क जरूरी
- 21 जनवरी तक प्रभावी रहेगा नया आदेश
- 08 आठ बजे रात तक ही खुली रहेंगी दुकानें
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