इस्लामाबाद, पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के अध्यक्ष शहबाज शरीफ ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के पूरी तरह स्वस्थ होने तक ब्रिटेन से उनकी देश वापसी से इनकार किया है। शहबाज शरीफ की यह टिप्पणी ब्रिटेन सरकार द्वारा नवाज शरीफ के अपने यात्रा वीजा में विस्तार के अनुरोध को खारिज करने के कुछ दिनों बाद आई है।
रिपोर्ट के अनुसार, नवाज का छह महीने का वीजा समाप्त हो गया था, जिसके बाद उन्होंने यूके के गृह कार्यालय से स्वास्थ्य के आधार पर उन्हें विस्तार देने का अनुरोध किया था। हालांकि, आव्रजन विभाग ने इस अनुरोध को खारिज कर दिया। शुक्रवार को जारी एक बयान में नेशनल असेंबली में विपक्ष के नेता शहबाज ने कहा कि इमरान सरकार ने सरकार के अपने मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर नवाज शरीफ को इलाज के लिए पाकिस्तान छोड़ने की इजाजत दी थी।
उन्होंने कहा, ‘तीन बार के प्रधानमंत्री के स्वास्थ्य पर राजनीति करना अमानवीय है। देश की बदनामी करने वाली राजनीति के लिए सरकारी तंत्र नवाज शरीफ को बदनाम करने पर आमादा है।’
नवाज शरीफ के बड़े भाई की देश वापसी के बाद शहबाज ने कहा, ‘नवाज शरीफ तभी पाकिस्तान लौटेंगे जब वह पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे और लंदन में डॉक्टर उन्हें (देश वापस) यात्रा करने की अनुमति देंगे। उन्होंने कहा कि वीजा विस्तार के संबंध में उनकी अपील पर निर्णय होने तक वह कानूनी रूप से यूके में रह सकते हैं।’
2018 में, जवाबदेही अदालत के न्यायाधीश मोहम्मद अरशद मलिक ने नवाज को अल-अजीजिया स्टील मिल्स कंपनी (एएससीएल) और हिल मेटल एस्टाब्लिशमेंट (एचएमई) संदर्भ में दोषी ठहराया था और उन्हें सात साल की कैद की सजा सुनाई थी और 1.5 अरब रुपये और 25 मिलियन अमरीकी डालर का जुर्माना लगाया था।
2019 में, नवाज के डॉक्टरों द्वारा उन्हें जटिल हृदय रोग और प्रतिरक्षा प्रणाली विकार से पीड़ित होने की बात कही थी, जिसके परिणामस्वरूप प्लेटलेट काउंट कम होने लगा था। इसपर IHC की दो सदस्यीय पीठ द्वारा उनकी सजा पर रोक लगा दी गई। जियो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने मेडिकल आधार पर आठ हफ्ते तक के लिए रोक लगाई थी।
इलाज के लिए देश छोड़ने की अनुमति मिलने के बाद नवंबर 2019 से नवाज लंदन में रह रहे हैं। इस बीच, पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख रशीद ने कहा कि नवाज का पासपोर्ट, एक पूर्व प्रधान मंत्री होने के कारण एक राजनयिक पासपोर्ट, 16 फरवरी को समाप्त हो गया था और वे अब पाकिस्तान के नागरिक नहीं हैं। गृह मंत्री ने कहा कि नवाज अपने समाप्त हो चुके पाकिस्तानी पासपोर्ट के साथ कहीं भी यात्रा नहीं कर सकते। उन्होंने कहा, अगर नवाज शरीफ पाकिस्तान आना चाहते हैं तो वह 24 घंटे के भीतर पासपोर्ट हासिल कर सकते हैं।
रशीद ने कहा कि दूतावास उनकी पाकिस्तान वापसी के लिए केवल पासपोर्ट जारी कर सकता है। उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान कुछ समय से नवाज को वापस लाने की कोशिश कर रहा है लेकिन ऐसा करने में असमर्थ है।
हालांकि, पीएमएल-एन के प्रवक्ता मरियम औरंगजेब ने कहा है कि यूके के गृह विभाग ने अपने जवाब में कहा है कि नवाज इस फैसले के खिलाफ इमिग्रेशन ट्रिब्यूनल में अपील कर सकते हैं। उन्होंने आगे बताया कि फिर नवाज के वकीलों ने इसलिए ट्रिब्यूनल में अपील दायर की, जिसमें उनके मेडिकल रिकॉर्ड शामिल हैं, क्योंकि जब तक ट्रिब्यूनल फैसला नहीं लेता, तब तक गृह विभाग के आदेश अप्रभावी रहेंगे।