नई दिल्ली, दिल्ली की जिला अदालतों का कामकाज पूरी तरह वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से हो रहा है। कैदियों में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए नए सिरे से दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं जिसके तहत दिल्ली की जिला अदालतों में बाहरी कैदियों की प्रत्यक्ष पेशी पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है।

दूसरे प्रदेश में नहीं जाएंगे पेशी के लिए कैदी
इसके अलावा आदेश जारी किया गया है कि दिल्ली की जेलों तिहाड़, रोहिणी व मंडोली जेल से भी कैदियों को दूसरे प्रदेश में पेशी के लिए नही भेजा जाएगा। इस आदेश में कहा गया कि अगर दूसरे प्रदेश में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से कैदियों को पेश करने एवं पेश करवाने की व्यवस्था है तो वह ऐसा कर सकते हैं।
मामले की सुनवाई अगली तारीख के लिए हो स्थगित
इस आदेश में कहा गया है कि किसी भी कैदी की दिल्ली अदालत अथवा दूसरे प्रदेश की अदालत में प्रत्यक्ष पेशी हाल-फिलहाल में संभव नहीं है। इसलिए यदि किसी मामले में तारीख है तो उसे अगली सुनवाई तक के लिए स्थगित कर दिया जाए। इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि यह आदेश हालात सामान्य होने तक लागू रहेगा। समय-समय पर कोरोना संक्रमण की स्थिति का आकलन किया जाएगा। उसके बाद ही नए सिरे से दिशा-निर्देश दिए जाएंगे। इधर कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ते ही जेल में बंद कैदी इसकी चपेट में आ रहे हैं। पुलिस अधिकारी भी इस महामारी की चपेट में आने से अछूते नहीं हैं।
बता दें कि कोरोना के मामले दिल्ली-एनसीआर सहित पूरे देश भर में तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में सरकार कई तरह की बंदिशें लगा रही हैं। जैसे वीकली मार्केट का एक जोन में एक ही खुलना। रेस्टोरेंट और पब को बंद करने का आदेश हालांकि डिलेवरी की छूट रहेगी।
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