हालांकि यदि सीआईएफ मूल्य (लागत बीमा और माल ढुलाई) 20 रुपये से ऊपर है तो आयात मुफ्त होगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने सितंबर 2022 में केंद्र को एक पत्र लिखकर माचिस उद्योग की सुरक्षा के लिए एकल-उपयोग प्लास्टिक लाइटर पर प्रतिबंध लगाने का अनुरोध किया था।
केंद्र सरकार ने गुरुवार को 20 रुपये से कम कीमत वाले सिगरेट लाइटर के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। यह लाइटर अबतक प्रतिबंध से ‘मुक्त’ हुआ करता था। हालांकि, यदि सीआईएफ मूल्य (लागत, बीमा और माल ढुलाई) 20 रुपये से ऊपर है, तो आयात मुफ्त होगा। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से यह जानकारी दी।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, 2022-23 में रिफिल करने योग्य, गैस-ईंधन और पॉकेट लाइटर का आयात 8.87 मिलियन डॉलर रहा। इसके विपरीत, इस वित्तीय वर्ष के अप्रैल तक के आंकड़ों के अनुसार, यह संख्या $0.96 मिलियन थी।
तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने केंद्र को लिखा था पत्र
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने सितंबर 2022 में केंद्र को एक पत्र लिखकर माचिस उद्योग की सुरक्षा के लिए एकल-उपयोग प्लास्टिक लाइटर पर प्रतिबंध लगाने का अनुरोध किया था। उन्होंने कहा कि माचिस उद्योग माचिस उद्योग एक लाख से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है, जिनमें से अधिकांश महिलाएं हैं।
सीएम ने केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एक पत्र में कहा था, “उद्योग कृषि के लिए शुष्क क्षेत्र में आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण इंजन है। आप पहले से ही जानते होंगे कि माचिस उद्योग निर्यात के माध्यम से लगभग ₹400 करोड़ का विदेशी मुद्रा राजस्व अर्जित करता है।”
स्टालिन ने पीयूष गोयल का किया धन्यवाद
गुरुवार को अधिसूचना के बाद, स्टालिन ने वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को धन्यवाद देने के लिए ट्विटर का सहारा लिया। स्टालिन ने कहा कि कोविड के बाद आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और इंडोनेशिया और पाकिस्तान जैसे देशों से कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण घरेलू माचिस के निर्यात में बाधाएं पैदा हुई हैं।
भारत में घरेलू माचिस का बाजार चीन निर्मित एकल-उपयोग लाइटर के कारण भी संघर्ष कर रहा है, जो 10 रुपये से भी कम कीमत पर उपलब्ध हैं। एक बार समाप्त होने के बाद, इन लाइटर को फेंक दिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप कचरा पैदा होता है।
अंडमान और निकोबार द्वीप में 2019 में लगा प्रतिबंध
2019 में, अंडमान और निकोबार द्वीप के अधिकारियों ने पर्यावरणीय गिरावट का हवाला देते हुए पहले ही एकल-उपयोग लाइटर पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। केंद्र ने 2022 में 30 एकल-उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसमें सिगरेट के पैकेट भी शामिल थे।