सिपाही की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चीफ आफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को प्रथम दृष्टया अवमानना का दोषी माना है, किंतु उन्हेंं आदेश के पालन करने का एक मौका और दिया है। कोर्ट ने कहा कि आदेश का तीन माह में पालन किया जाय, यदि फिर भी आदेश का पालन नहीं किया गया तो यह याची दोबारा भी कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल कर सकता है।
न्यायमूॢत एसपी केशरवानी ने सेना के सिपाही अनिल कुमार शर्मा व अन्य की अवमानना याचिका पर यह दिया है। कोर्ट ने थल सेनाध्यक्ष को याची की विभागीय अपील को नए सिरे से दो माह में निर्णीत करने का आदेश दिया था। जिसका पालन नहीं किया गया तो यह अवमानना याचिका दाखिल की गयी थी। याची का कहना था कि एकल पीठ के आदेश के खिलाफ सेना की विशेष अपील भी खारिज हो गयी। जिसकी जानकारी दी गयी और आदेश का पालन करते हुए अपील तय करने का अनुरोध किया गया, फिर भी आदेश की अवहेलना की जा रही है।
याचिका में नरवणे को कोर्ट की अवमानना करने के लिए दंडित करने की मांग की गयी थी। हाई कोर्ट ने कहा कि याची विपक्षी व अपना पता लिखा स्टैंप लगा लिफाफा जमा करे और कार्यालय याचिका व आदेश की प्रति चीफ आफ आर्मी स्टाफ को अनुपालन के लिए भेजे।