आम आदमी पार्टी (AAP) के 20 विधायकों की याचिका पर सोमवार को एक बार फिर चुनाव आयोग में सुनवाई होगी। मामले की पिछली सुनवाई के दौरान AAP विधायकों की तरफ से दलील देते हुए कहा गया था कि इस मामले में दिल्ली सरकार के कानून व लेखाधिकारी से जिरह करना चाहेंगे, जिससे कि वह साबित कर सकें उनका पद लाभ के पद के दायरे में नहीं आता…
वहीं, दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग ने AAP के 20 विधायकों को एक बार फिर से अपना पक्ष रखने को कहा है। सुनवाई सोमवार दोपहर 3 बजे शुरू होगी।
बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने 23 मार्च को इन विधायकों की विधानसभा की सदस्यता खत्म करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना को रद करते हुए चुनाव आयोग को नए सिरे से मामले की सुनवाई करने का आदेश दिया था।
पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया
विधायकों की दलील थी कि चुनाव आयोग में उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया है। हाई कोर्ट ने कहा था कि चुनाव आयोग सभी मामले को गंभीरता से सुने और देखे कि सरकार के लिए लाभ का पद का क्या मतलब है। आयोग मामले का दोबारा से परीक्षण कर तय करे कि लाभ का पद मामले में AAP विधायक अयोग्य हैं या नहीं।
खतरे में है 20 विधायकों की सदस्यता
विधायक- विधानसभा क्षेत्र
1.आदर्श शास्त्री- द्वारका
2.जरनैल सिंह-तिलक नगर
3. नरेश यादव- महरौली
4. अलका लांबा- चांदनी चौक
5. प्रवीण कुमार- जंगपुरा
6. राजेश ऋषि- जनकपुरी
7. राजेश गुप्ता- वजीरपुर
8. मदन लाल- कस्तूरबा नगर
9. विजेंद्र गर्ग- राजेंद्र नगर
10. अवतार सिंह- कालकाजी
11. शरद चौहान- नरेला
12. सरिता सिंह- रोहतास नगर
13. संजीव झा- बुराड़ी
14. सोम दत्त- सदर बाजार
15. शिव चरण गोयल- मोती नगर
16. अनिल कुमार वाजपेयी- गांधी नगर
17. मनोज कुमार- कोंडली
18. नितिन त्यागी- लक्ष्मी नगर
19. सुखबीर दलाल- मुंडका
20. कैलाश गहलोत- नजफगढ़