डेस्क – आपने #Whatsapp पर बहुत से मामले सुने और देखे होंगें जैसे किसी ने #Whatsapp पर तलाख दे दिया हो या किसी ने नौकरी ऑफर की हो या कोई और पर आज हम आपको एक ऐसा मामला बताने जा रहे है जिसमें न्यायलय #Court ने एक पक्ष को सम्मन #Whatsapp के ज़रिये भेजा है और उस सन्देश की डिलेवरी रिपोर्ट को शाक्ष्य के तौर पर माना गया है की ये कानूनी सम्मन उसे मिल गया है.
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मनीकंट्रोल डॉट कॉम के मुताबिक ये मामला हरियाणा का है. यहां वित्त आयुक्त की अदालत ने प्रॉपर्टी विवाद के एक मामले में सुनवाई करते हुए एक पक्ष को #Whatsapp के जरिए समन भेजा और पेश होने को कहा. गौरतलब हो कि कोर्ट आॅफ फाइनेंस कमिश्नर जिसने ये आदेश जारी किया है उसके प्रमुख आईएएस अधिकारी अशोक खेमका हैं.
खबरों के मुताबिक अदालत को #Whatsapp के जरिए समन भेजने का फैसला इसलिए करना पड़ा क्योंकि मामले का एक पक्ष अपना गांव छोड़कर नेपाल की राजधानी काठमांडू रहने लगा है. आमतौर पर #Court का समन या कोर्ट आॅर्डर रजिस्टर्ड डाक द्वारा उसके पते पर भेजा जाता है. लेकिन खेमका ने अपने आदेश में कहा कि कानून भी टेक्नोलॉजी के इस युग में आगे बढ़ रहा है और उसका अनुसरण भी कर रहा है.
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