UP में आज से फिर नाइट कोरोना कर्फ्यू, रात 11 से प्रात 5 बजे तक रहेगी पाबंदी

लखनऊ, देश के साथ उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ने के साथ ही नए वेरिएंट ओमिक्रोन के गति पकड़नेपर उत्तर प्रदेश सरकार ने बचाव का काम शुरू कर दिया है। इसी क्रम में शनिवार रात से कोरोना कर्फ्यू लगाया जाएगा। आज रात 11 बजे पाबंदी शुरू होगी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण से बचाव का निर्देश दिया है। इसी क्रम में रात 11 से सुबह पांच बजे तक कोरोना नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। इसमें भी आवश्यक सेवाओं तथा औद्योगिक इकाइयों को छूट रहेगी। कोविड प्रोटोकाल भी लागू किया जा रहा है। जिसके तहत शनिवार से बंद स्थानों में विवाह या किसी अन्य शादी समारोह में एक समय में अधिकतम 200 लोगों के शामिल होने की अनुमति है।

वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण के फिर सक्रिय होने की वजह से राज्य सरकार को 66 दिन बाद प्रदेश में रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाने का कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय बैठक में 25 दिसंबर से पूरे प्रदेश में रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू लगाने का निर्देश दिया है। रात्रिकालीन कफ्र्यू रात 11 से सुबह पांच बजे तक लागू रहेगा।

मुख्यमंत्री के निर्देश के क्रम में मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने प्रदेश में शनिवार से रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाने के बारे में शासनादेश जारी कर दिया है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से बचाव के लिए लगाए गए रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू को सरकार ने बीती 20 अक्टूबर को हटाया था। उस दिन प्रदेश में कोरोना के 11 नए मामले सामने आए थे, जबकि कुल सक्रिय केस की संख्या 112 थी।

बंद स्थानों में शादी या अन्य किसी समारोह में अधिकतम 200 लोगों की अनुमति : शासनादेश के अनुसार शादी समारोह व अन्य आयोजनों में बंद स्थानों पर एक समय में अधिकतम 200 लोगों और खुले स्थानों पर ग्राउंड की क्षमता के 50 प्रतिशत तक आमंत्रित अतिथियों को दो गज की दूरी, सैनिटाइजर के उपयोग और कोविड-19 प्रोटोकाल के पालन के साथ शामिल होने की अनुमति होगी। प्रवेश द्वार पर कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना करनी होगी। आयोजकों को ऐसे कार्यक्रमों की लिखित सूचना अनिवार्य रूप से जिला प्रशासन व पुलिस को देगी होगी। उन पर कार्यक्रम में कोविड प्रोटोकाल का पालन कराने की जिम्मेदारी भी होगी।

आवश्यक सेवाओं, औद्योगिक इकाइयों को छूट: रात्रिकालीन कर्फ्यू की अवधि में आवश्यक सेवाओं, मालवाहक वाहनों, एंबुलेंस आदि को आने-जाने की अनुमति होगी। कोविड प्रबंधन से जुड़े कार्मिकों, पुलिसकर्मियों और रात्रि उद्योगों से संबंधित कर्मियों को उनके पहचान पत्र के आधार पर आने-जाने दिया जाएगा। सभी औद्योगिक इकाइयों को भी रात्रिकालीन कर्फ्यू से पूरी तरह छूट होगी। गृह, नगर विकास, ग्राम्य विकास और औद्योगिक विकास विभाग प्रत्येक औद्योगिक इकाई में कोविड हेल्प डेस्क व कोविड केयर सेंटर की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। रोज इसकी रिपोर्ट औद्योगिक विकास विभाग को भेजी जाएगी।

सार्वजनिक स्थानों पर मास्क अनिवार्य: प्रदेश में अब सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाना अनिवार्य होगा। जिला प्रशासन व पुलिस लगातार इसकी निगरानी करेंगे।

मास्क नहीं तो ग्राहकों को सामान नहीं: बाजारों में मास्क नहीं तो सामान नहीं के संदेश के साथ व्यापारियों को जागरूक किया जाएगा। यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि यदि ग्राहक ने मास्क नहीं लगाया है तो दुकानदार उसे सामान न दे। शापिंग माल/सुपर मार्केट में मास्क के बिना विचरण प्रतिबंधित होगा और इन्हें मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी, सैनिटाइजर की व्यवस्था और कोविड हेल्प डेस्क के साथ ही खोलने की मंजूरी दी जाएगी।

हाई रिस्क वाले देशों से आने वालों का आरटीपीसीआर टेस्ट अनिवार्य: सभी जिलाधिकारी विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए केंद्र सरकार की गाइडलाइन्स का पालन सुनिश्चित कराएंगे। हाई रिस्क वाले देशों के यात्रियों का अनिवार्य रूप से आरटीपीसीआर टेस्ट कराया जाएगा। अन्य देशों से आने वाले यात्रियों का रैंडम सैंपल लेकर आरटीपीसीआर टेस्ट किया जाएगा।

रेलवे व बस स्टेशनों पर एंटीजन टेस्ट की व्यवस्था: सभी जिलाधिकारी दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों के बारे में निगरानी समिति से रिपोर्ट लेकर उनका आरटीपीसीआर टेस्ट कराएंगे। रेलवे व बस स्टेशनों पर एंटीजन टेस्टिंगकी प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। संदिग्ध यात्रियों का ब्योरा लेकर उनका आरटीपीसीआर टेस्ट कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। रेलवे स्टेशनों पर स्क्रीनिंग की कार्यवाही की सूचना गृह विभाग को देने की जिम्मेदारी अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे की होगी। बस स्टेशनों पर स्क्रीनिंग की जानकारी परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक उपलब्ध कराएंगे। उप्र परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक निगम और उसमें अनुबंधित बसों तथा परिवहन आयुक्त निजी बसों में कोविड प्रोटोकाल का अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे।

स्कूल-कालेजों में कोविड प्रोटोकाल जरूरी : स्कूल-कालेज व शिक्षण संस्थानों के प्रबंधक व प्रधानाध्यापक छात्रों में मास्क की अनिवार्यता, शारीरिक दूरी के साथ सैनिटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित कराएंगे।

डीएम, एसपी व सीएमओ कमांड सेंटर में रहेंगे मौजूद : लोगों को जागरूक करने के लिए पब्लिक एड्रेस सिस्टम को और प्रभावी बनाने का निर्देश दिया गया है। जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और मुख्य चिकित्सा अधिकारी रोज इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में मौजूद रहकर कोरोना मरीजों की ट्रैकिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट की कार्यवाही कराएंगे।

निगरानी समितियों को करें सक्रिय : सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि कोरोना वायरस संक्रमण की तीसरी लहर के ²ष्टिगत गांवों और शहरी वार्डों में निगरानी समितियों को फिर से सक्रिय करने का निर्देश दिया गया है। इस बारे में स्वास्थ्य विभाग के परामर्श से ग्राम्य विकास और नगर विकास विभाग तत्काल निर्देश जारी करेंगे जिनकी जिला स्तर पर रोज निगरानी होगी।  

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