लाहौर। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी एफएटीएफ द्वारा ब्लैक लिस्ट होने से बचने के लिए पाकिस्तान में आंतकियों के खिलाफ दिखावे की कार्रवाई जारी है। पाकिस्तानी अदालत ने शुक्रवार को आतंकियों को धन मुहैया कराने के मामले में आतंकी सरगना हाफिज सईद के एक और सहयोगी को सजा सुनाई। लाहौर की आतंकवाद निरोधी अदालत ने प्रतिबंधित संगठन जमात-उद-दावा से जुड़े मुहम्मद अशरफ को छह साल के कारावास की सजा का एलान किया है। साथ ही उसपर 10 हजार का जुर्माना लगाया।

न्यायाधीश अरशद हुसैन भुट्टा ने दोनों पर दस-दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। गुरुवार को इसी अदालत ने जमात प्रमुख हाफिज सईद को दस साल कैद और उसके दो साथियों- जफर इकबाल और याह्या मुजाहिद को साढ़े दस साल कैद की सजा सुनाई थी। जबकि सईद के साले अब्दुल रहमान मक्की को छह महीने कैद की सजा सुनाई गई थी। इन सभी को भी आतंकियों को धन मुहैया कराने के लिए सजा सुनाई गई है।
कौन है हाफिज सईद-
हाफिज सईद संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित आतंकी है जिस पर अमेरिका ने एक करोड़ डॉलर (करीब 73 करोड़ रुपये) का इनाम घोषित कर रखा है। वह भारत में मुंबई हमले समेत तमाम आतंकी वारदातों के लिए जिम्मेदार है। मुंबई आतंकी हमले में छह अमेरिकी नागरिकों समेत 166 लोग मारे गए थे। सईद 17 जुलाई, 2019 को पाकिस्तान में गिरफ्तार किया गया था और वह एक अन्य मामले में आतंकवाद निरोधी अदालत द्वारा सुनाई गई 11 साल की सजा काट रहा है। हाफिज सईद लाहौर की उच्च सुरक्षा वाली कोट लखपत जेल में सजा काट रहा है।
25 मामलों का फैसला सुना दिया-
पंजाब के आतंकवाद रोधी विभाग (CTD) ने विभिन्न शहरों में जेयूडी के सदस्यों के खिलाफ 41 एफआइआर दर्ज की थीं। ट्रायल कोर्ट ने अब तक 25 मामलों का फैसला सुना दिया है। जुलाई में, सईद सहित जेयूडी के शीर्ष 13 सदस्यों पर पाकिस्तान के आतंकवाद-रोधी अधिनियम (एटीए), 1997 के तहत आतंक के वित्तपोषण और मनी लॉन्ड्रिंग संबंधित लगभग दो दर्जन केस दर्ज किया गया था।
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