पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि पति, जिसके पास अपनी पत्नी का भरण-पोषण करने की आर्थिक क्षमता है, कानून और नैतिकता के अनुसार उसके जीवित रहते हुए उसका भरण-पोषण करने के लिए बाध्य है। जस्टिस शालिनी सिंह नागपाल ने …
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