नियोजन विभाग ने इस संबंध में एक शासनादेश (जीआर) जारी किया है। शासनादेश के अनुसार सभी सरकारी, अर्ध-सरकारी कार्यालयों, स्थानीय स्वशासन निकायों, मंडी और सरकारी सहायता प्राप्त कार्यालयों के लिए आगंतुकों (राज्य के बाहर से आने वाले गैर मराठी लोगों …
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