नई दिल्ली, देश के सबसे बड़े बैंक SBI ने कहा है कि केंद्र को आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल पर विदेशी कार्ड के जरिये Fees Payment के ऑप्शन के लिए कहना चहिए। सूचना के अधिकार (RTI) कानून के तहत आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल आवेदन फाइल करने, पहली अपील और Fees payment की सुविधा देता है। यह सवाल इसलिए उठा है क्योंकि कमोडोर लोकेश बत्रा (रिटायर) ने RTI के तहत ये सवाल पूछा था। स्टेट बैंक ने कहा कि SBI Payment gateway अंतरराष्ट्रीय बैंकों के विदेशी कार्ड (मास्टर/वीजा कार्ड) के जरिये लेन-देन स्वीकार करता है।
बैंक के मुताबिक RTI Online portal पर विदेशी कार्ड से पेमेंट के लिए भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DopT) को एसबीआई से आग्रह करना होगा। विदेशी कार्ड पेमेंट विकल्प को सक्षम करने के बाद, विदेशी कार्ड का इस्तेमाल करके भुगतान किया जा सकता है।
NRI को चाहिए एक्सेस
बत्रा इस समय अमेरिका में हैं। उन्होंने विदेश में रह रहे भारतीय नागरिकों (भारतीय पासपोर्ट रखने वाले)/NRI) के लिए आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल की क्षमता के बारे में जानकारी मांगी थी ताकि RTI शुल्क पेमेंट की सुविधा के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के भुगतान गेटवे वाले विदेशी बैंकों द्वारा जारी मास्टर/वीजा कार्ड का इस्तेमाल किया जा सके।
SBI के पास है व्यवस्था
उन्होंने कहा कि विदेश में रहने वाले भारतीयों के लिए विदेशी बैंकों के कार्ड का इस्तेमाल करके शुल्क पेमेंट कर आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल से आरटीआई आवेदन दाखिल करने की कोई सुविधा नहीं है। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पहले से SBI के पास उपलब्ध यह व्यवस्था जल्द-से-जल्द चालू हो जाए।
NRI को नहीं मिल पा रही सूचना
बत्रा ने कहा कि RTI पोर्टल पर विदेशी बैंकों के कार्ड से पेमेंट विकल्प की सुविधा नहीं होने से विदेशों में भारतीय नागरिक/एनआरआई सूचना पाने के अपने अधिकार का इस्तेमाल कर पाने में असमर्थ हैं।
RTI ऑनलाइन पोर्टल 2013 में आया
पेमेंट गेटवे के साथ RTI आवेदन/पहली अपील ऑनलाइन दाखिल करने की सुविधा के लिए RTI ऑनलाइन पोर्टल 2013 में शुरू किया गया था। RTI शुल्क का भुगतान SBI की इंटरनेट बैंकिंग, मास्टर/वीजा के डेबिट/क्रेडिट कार्ड और Rupay कार्ड से किया जा सकता है।