आयकर विभाग ने आज कहा कि ट्रांसजेंडर श्रेणी के तहत पैन कार्ड के लिए नया आवेदन करते समय या मौजूदा कार्ड में किसी तरह के बदलाव के लिए लिंग संबंधी प्रमाणपत्र की जरूरत नहीं है. विभाग ने 10 अप्रैल को आयकर नियमों में संशोधन कर ट्रांसजेंडर को उनके कर संबंधी लेन देन के लिए स्थायी खाता संख्या (पैन) हासिल करने के लिए आवेदकों की एक स्वतंत्र श्रेणी के तौर पर मान्यता दे दी.
अब तक पैन आवेदन फॉर्म में पुरूष एवं महिला लिंग श्रेणी ही उपलब्ध थे. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने इस संदर्भ में मिले अभ्यावेदनों को देखते हुए यह बदलाव किया. क्योंकि, ट्रांसजेडर को नया पैन हासिल करने में या अपने पुराने पैन कार्ड के जरिये लेन देन करने में दिक्कतें हो रही थीं.
प्रमाणपत्र देने की जरूरत नहीं
विभाग ने एक परामर्श में आज कहा, ‘नए पैन के आवंटन और लिंग श्रेणी ट्रांसजेंडर डालने के लिए बदलाव के अनुरोध वाले आवेदनों को मंजूरी दे दी गई. साथ ही नेशनल सेक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) या यूटीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज लिमिटेड (यूटीआईआईटीएसएल) पोर्टल के जरिये पैन में बदलाव के अनुरोध वाले आवेदन में लिंग श्रेणी में बदलाव कर ट्रांसजेंडर डालने की खातिर कोई प्रमाणपत्र देने की जरूरत नहीं है.’’
ट्रांसजेंडर के लिए यह मुश्किल
एक वरिष्ठ अधिकारी ने पीटीआई-भाषा से कहा, ‘‘ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को पैन कार्ड हासिल करने में दिक्कतें हो रही थीं और यह समस्या इस वजह से और बढ़ रही थी कि आधार में तीसरे लिंग की श्रेणी है लेकिन पैन में नहीं है. इसलिए ट्रांसजेंडर अपना पैन कार्ड अपने आधार से लिंक नहीं कर पा रहे थे.’’
अलग से मिला कॉलम
पैन कार्ड ऐप्लीकेशन फॉर्म में ट्रांसजेंडर्स के लिए अलग से कॉलम कुछ समय पहले ही जोड़ा गया है. इसको लेकर PAN फॉर्म में बड़ा बदलाव किया गया. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (सीबीडीटी) ने इस संबंध में पिछले महीने नोटिफिकेशन जारी किया था. यह नोटिफिकेशन इनकम टैक्स कानून की धारा 139ए और 295 के तहत जारी किया गया था. साथ ही पैन नंबर के लिए नया ऐप्लीकेशन फॉर्म भी जारी हो गया है. सरकार ने इनकम टैक्स नियमों में संशोधन करते हुए ट्रांसजेंडर्स के लिए अलग कॉलम बनाया है. अब ट्रांसजेंडर्स भी अपनी पहचान सुनिश्चित करने के लिए पैन कार्ड फॉर्म में उनके लिए स्वतंत्र लिंग का कॉलम होगा