पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) भारत में वृद्धावस्था आय सुरक्षा यानी पेंशन सिस्टम और पेंशन योजनाओं के ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए अधिकृत है। नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) की पहुंच को बढ़ाने की दिशा में पीएफआरडीए ने विभिन्न सुविधाजनक माध्यमों के जरिए एनपीएस में आगमन को आसान बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं।
इस प्रक्रिया में, बैंकों के वे ग्राहक (पीओपी के रूप में पंजीकृत), जो अपने बैंक की इंटरनेट बैंकिंग सुविधा के माध्यम से एनपीएस अकाउंट खोलना चाहते हैं, वे अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त कर एनपीएस अकाउंट खोल सकत हैं।
वहीं, नॉन-इंटरनेट बैंकिंग डिजिटल मोड के जरिए पीओपी के माध्यम से एनपीएस अकाउंट्स खोलने पर ओटीपी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ई-मेल पर आएगा, जिसका उपयोग पेपरलेस एनपीएस अकाउंट खोलने में किया जा सकता है।
केवाईसी पूरा होने के बाद पीओपी द्वारा एनपीएस सब्सक्राइबर का डेटा सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसियों (CRA) को फोटो व हस्ताक्षर की छवि के साथ प्रस्तुत करना होता है। साथ ही एक अंडरटेकिंग होती है कि केवाईसी / एएमएल दिशानिर्देश / नियमों का अनुपालन किया गया है।
पीएफआरडीए नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत 4.55 लाख करोड़ से अधिक एयूएम के साथ करीब 3.60 करोड़ सब्सक्राइबर्स का प्रबंध देखता है। कुल सब्सक्राइबर्स में से 2.25 करोड़ सब्सक्राइबर्स अटल पेंशन योजना (APY) के हैं।