MP: इंदौर जिला प्रशासन ने शहर के संबंध में जारी की गाइड लाइन, रात 8 बजे तक खुले रहेंगी दुकानें

इंदौर, राज्‍य शासन के मध्‍य प्रदेश अनलॉक के संबंध में जारी दिशा निर्देशों के बाद इंदौर जिला प्रशासन ने भी शहर के संबंध में गाइड लाइन जारी कर दी है। शहर में भी तकरीबन राज्‍य शासन के ही दिशा निर्देशों का ही परिपालन कराया जाएगा।

नई गाइड लाइन के अनुसार शहर में अब सभी दुकानें , व्यवसायिक प्रतिष्ठान, निजी कार्यालय रात 8 बजे तक खुले रहेंगे। कलेक्टर के आदेश के मुताबिक खेल गतिविधियां भी अब शुरू हो सकेंगे, लेकिन दर्शक नही होंगे।

बाजार और शॉपिंग मॉल सुबह 9 से रात 8:00 बजे तक खुल सकेंगे वहीं शादियों में वर-वधू पक्ष के 20-20 मेहमानों के अलावा 10 लोग बैंड बाजा, पंडित आद‍ि शामिल हो सकेंगे।

रेस्टोरेंट्स ,होटल , बार क्लब 10:00 बजे तक अपनी 50% क्षमता और होटल लॉज धर्मशाला पूरी क्षमता के साथ खुल सकेंगे। जिम सुबह 6 से रात 8 बजे तक 50% क्षमता के साथ चल सकेंगे।

शासकीय अर्ध शासकीय निगम मंडल कार्यालय 100% और निजी कार्यालय 50% कर्मचारियों के साथ संचालित हो सकेंगे।

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com