भोपाल: मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में वन विभाग के अधिकारी ने दो पेड़ों को काटने पर एक आदिवासी युवक पर जुर्माना लगाया है। कहा जा रहा है उस पर 1।2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इस मामले में अधिकारी ने बात करते हुए बताया कि, ‘पेड़ की वास्तविक कीमत के साथ-साथ उससे मिलने वाले प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष फायदों को भी कैलकुलेट किया गया है। उसी आधार पर जुर्माने की रकम तय की गई है।’ इस मामले में मिली जानकारी के तहत पेड़ काटने का आरोपी रायसेना जिले के सिलवानी गांव का रहने वाला है।
बताया जा रहा है युवक का नाम छोटे लाल भिलाल है और उस पर सागौन के दो पेड़ों को काटने का आरोप है। इस मामले में मिली जानकारी को माने तो छोटे लाल को 5 जनवरी को सिंगोर सैंचुरी में पेड़ काटते हुए देख गया था। वही उसके बाद से ही छोटे लाल फरार था। ऐसे में बीते 26 अप्रैल को उसे गिरफ्तार किया गया। इस मामले में बम्होरी फॉरेस्ट रेंजर का कहना है कि, ‘डायरेक्टर जनरल काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन के मुताबिक एक पेड़ 50 सालों तक करीब 52 लाख रुपए के लाभ देता है।
इसमें करीब 12 लाख रुपए की ऑक्सीजन, 24 लाख रुपए का प्रदूषण नियंत्रण, 19 लाख रुपए की मिट्टी कटने से रोकना और 4 लाख रुपए की वॉटर फिल्ट्रेशन को शामिल किया गया है। इस तरह से एक पेड अपनी आयु के दौरान 60 लाख रुपए का लाभ देता है।’ इसके अलावा अधिकारी ने अपने बयान में यह भी कहा है कि, ‘छोटे लाल पर पेड़ से मिलने वाले सभी लाभों को जोड़ते हुए जुर्मान लगाया गया है। छोट लाल आदतन अपराधी है। इससे पहले भी वो कई बार इसी जुर्म पर पकड़ा गया है।’ इसी के साथ अधिकारी ने कहा कि, ‘वो पेड़ काटकर फर्नीचर की दुकानों पर बेचता है।’