Income tax Return 2020 भरने की आज है आखिरी तारीख, जानिए ऑनलाइन भरने का आसान तरीका

नई दिल्‍ली, Income Tax Return Deadlines: Covid mahamari के कारण board exam, Partial Lockdown समेत कई जरूरी कामों की तारीख आगे बढ़ गई हैं। हालांकि कुछ Income Taxpayers को रियायत नहीं मिली है। इनमें वे टैक्‍सपेयर शामिल हैं, जो Belated return भरना चाहते हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) के मुताबिक 2019-20 का रिटर्न फाइल करने की 31 मई यानि आज ही लास्‍ट डेट है। Covid महामारी में काम-धंधा बंद होने के कारण CBDT ने FY 2019-20 के लिए रिटर्न फाइल तारीख को 31 मार्च से 31 मई तक बढ़ाया था।

ऑनलाइन फाइल करें ITR

  1. incometaxindiaefiling.gov.in पर जाकर ‘डाउनलोड’ सेक्शन (दायीं तरफ) से IT Return भरने वाला सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें।
  2. फिर सॉफ्टवेयर में ITR फॉर्म में अपनी इनकम, टैक्स पेमेंट, डिडक्शन वाली जानकारी भरें।
  3. सभी डेटा भरने के बाद ‘Calculate’ पर क्लिक करें।
  4. Tax देनदारी बनती है तो पेमेंट कर दें। फिर डिटेल सबमिट कर दें।
  5. e-File टैब पर “इनकम टैक्स रिटर्न” लिंक पर क्लिक करें।
  6. इनकम टैक्स रिटर्न वेरिफाई करने के लिए कुछ विकल्प आएंगे।
  7. इसके बाद आईटीआर XML फाइल अटैच करें और सबमिट करें।

ये हैं जरूरी तारीखें

– सरकार ने Covid 19 महामारी के कारण अपनी प्रत्यक्ष कर विवाद निवारण योजना ‘विवाद से विश्वास’ (Vivad Se Vishwas scheme) के तहत भुगतान करने की समय-सीमा दो महीने और बढ़ाकर 30 जून तक कर दी है। CBDT के मुताबिक प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम, 2020 के तहत देय रकम के भुगतान का समय, बिना किसी अतिरिक्त रकम के, बढ़ाकर 30 जून, 2021 तक किया गया है। विवादित कर का 100 प्रतिशत और विवादित जुर्माना या ब्याज अथवा शुल्क का 25 प्रतिशत देकर लंबित मामलों का निपटान किया जा सकता है।

– वहीं अगर पुराना ITR दाखिल करना चाहते हैं तो 31 मई, 2021 तक मौका है. CBDT के मुताबिक AY 2020-21 के लिए इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत पुराना रिटर्न और रिवाइज्ड रिटर्न (Revised IT Return) को भरने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2021 थी, इसे बढ़ाकर 31 मई 2021 किया गया है।

Refund कैसे करें चेक

बता दें कि Income Tax विभाग ने 1 अप्रैल 2021 से 24 मई 2021 तक 25301 करोड़ रुपए का Income Tax रिफंड दिया है। ये रिफंड 15.45 लाख टैक्‍सपेयर्स को दिया गया। इनमें 15 लाख 397 लोगों को कुल 7494 करोड़ रुपए दिए गए हैं। जबकि 44140 केस में 17807 करोड़ रुपए Refund किए गए हैं।

कैसे चेक करें अपना Refund

  • NSDL की वेबसाइट पर जाएं। वहां PAN और असेसमेंट ईयर भरें।
  • इसके बाद आपको अपने ITR के बारे में पता चल जाएगा।
  • या फिर इनकम टैक्स विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं।
  • ई-फाइलिंग के लिए Login करें। इसके बाद व्यू रिटर्न्स/फॉर्म्स को सेलेक्ट करें।
  • My Account पर इनकम टैक्स रिटर्न्स को सेलेक्ट करने के बाद सबमिट कर दें।
  • इसके बाद एकनॉलेजमेंट नंबर पर क्लिक करें। अब स्क्रीन पर पेज खुलेगा, जिसमें पूरी जानकारी मिल जाएगी।

 

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