गढ़वाल विश्वविद्यालय: बिड़ला परिसर के छात्रसंघ चुनाव का कार्यक्रम घोषित

हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के बिड़ला परिसर, श्रीनगर में छात्रसंघ चुनाव 2026-27 की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी प्रो. एम.सी. सती ने छात्रसंघ चुनाव का अधिसूचना कार्यक्रम जारी कर दिया है।

जारी अधिसूचना के अनुसार, छात्रसंघ में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सह-सचिव, कोषाध्यक्ष तथा छह कार्यकारिणी सदस्यों का चुनाव कराया जाएगा। इसके अलावा विश्वविद्यालय छात्रसंघ प्रतिनिधि (यूआर) का भी निर्वाचन होगा।

दो और तीन सितंबर को होगा नामांकन
नामांकन पत्र 2 सितंबर को सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक व 3 सितंबर को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक जमा किए जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 5 सितंबर को सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक होगी। इसी दिन शाम 5 बजे प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की जाएगी। नामांकन वापसी की प्रक्रिया भी 5 सितंबर को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगी।

11 सितंबर को मतदान और मतगणना
छात्रसंघ चुनाव के लिए 11 सितंबर को सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक मतदान कराया जाएगा। मतदान समाप्त होने के बाद मतगणना होगी और उसी दिन परिणाम घोषित किए जाएंगे। निर्वाचित छात्रसंघ पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह 12 सितंबर को सुबह 10 बजे एसीएल हॉल में आयोजित किया जाएगा।

चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण नियम
मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में प्रत्याशियों के लिए कई नियम निर्धारित किए गए हैं। नामांकन पत्र चुनाव कार्यालय से प्राप्त किए जा सकेंगे और निर्धारित समय के भीतर चुनाव समिति के पास जमा कराने होंगे। अधिसूचना के अनुसार छात्रसंघ चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी, प्रस्तावक और अनुमोदक का बिड़ला परिसर का नियमित/संस्थागत छात्र-छात्रा होना आवश्यक है। प्रत्येक प्रत्याशी के लिए 100 नामांकन शुल्क निर्धारित किया गया है।

चुनाव लड़ने के लिए स्नातक स्तर के प्रत्याशी की आयु 1 जुलाई 2026 को 17 से 22 वर्ष तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं के प्रत्याशी की आयु 25 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए निर्धारित अवधि के आधार पर आयु सीमा में एक वर्ष की छूट का प्रावधान किया गया है। अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि महाविद्यालय/विश्वविद्यालय द्वारा दंडित छात्र-छात्रा छात्रसंघ के किसी पद का चुनाव नहीं लड़ सकेगा। ऐसे प्रत्याशी को निर्धारित प्रक्रिया के तहत शपथपत्र प्रस्तुत करना होगा।

पांच हजार से अधिक चुनाव खर्च पर रोक
चुनाव में प्रत्येक प्रत्याशी को अधिकतम 5,000 तक चुनावी खर्च करने की अनुमति होगी। इससे अधिक खर्च करने पर प्रत्याशी का निर्वाचन निरस्त किया जा सकता है। प्रत्येक प्रत्याशी को चुनाव परिणाम घोषित होने के दो सप्ताह के भीतर अपने चुनावी खर्च का प्रमाणित लेखा-जोखा मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा। प्रत्याशी के लिए अपनी कक्षा में 75 प्रतिशत उपस्थिति भी अनिवार्य रखी गई है।

चुनाव प्रक्रिया में लिंगदोह समिति की संस्तुतियों एवं विश्वविद्यालय स्तर पर छात्र हित में जारी संशोधनों और निर्देशों का पालन किया जाएगा। अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि मतदान के दिन परिसर में किसी भी प्रकार की प्रचार सामग्री लेकर प्रवेश नहीं किया जा सकेगा। नियमों का उल्लंघन करने पर प्रत्याशी के विरुद्ध कार्रवाई के साथ उसका नामांकन/निर्वाचन अवैध घोषित किया जा सकता है।

बराबर मत मिलने की स्थिति में लॉटरी से होगा फैसला
यदि चुनाव परिणाम में किसी पद के लिए दो या दो से अधिक प्रत्याशियों को समान मत प्राप्त होते हैं, तो ऐसी स्थिति में लॉटरी (ड्रा) प्रक्रिया के माध्यम से विजेता घोषित किया जाएगा। इस चुनाव कार्यक्रम के जारी होने के साथ ही बिड़ला परिसर में छात्रसंघ चुनाव को लेकर राजनीतिक एवं छात्र गतिविधियां तेज होने की संभावना है।

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