नैनीताल हाईकोर्ट की ओर से वन विभाग के प्रधान सचिव को अवमानना नोटिस जारी करने के एक सप्ताह बाद सरकार ने नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के डायरेक्टर पद से आईएफएस पंकज कुमार के ट्रांसफर का आदेश को वापस ले लिया है। खंडपीठ ने आईएफएस पंकज कुमार के पक्ष में ”नो मूवमेंट” (ट्रांसफर न करने) का आदेश दिया था। इसके बावजूद राज्य सरकार ने अप्रैल में ट्रांसफर का आदेश जारी कर दिया और आईएफएस पंकज कुमार द्वारा दिए गए आवेदन के बाद भी आदेश को वापस नहीं लिया।
राज्य के अधिवक्ता ने डिविजन बेंच को बताया कि राज्य ने ट्रांसफर ऑर्डर रद्द कर दिया है। इसको रिकॉर्ड पर लेते हुए कोर्ट ने अवमानना याचिका की अगली सुनवाई के लिए 11 सितंबर 2026 की तिथि नियत की। मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता एवं न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई हुई। आईएफएस पंकज कुमार नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के डायरेक्टर बने रहेंगे।
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