पंजाब सरकार ने लागू की इनाम नीति: वांछित अपराधियों के बारे में जानकारी देने पर मुखबिरों को दिया जाएगा इनाम

पंजाब सरकार ने पंजाब पुलिस के जवानों को नई ‘इनाम नीति’ के तहत उन भरोसेमंद मुखबिरों को इनाम देने का अधिकार दिया है, जो राज्य में ‘वांछित अपराधियों/गैंगस्टरों’ या उनके नेटवर्क के बारे में जानकारी देते हैं।

‘गैंगस्टरां ते वार’ अभियान के तहत सरकार ने सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को एक लाख रुपये तक; पुलिस कमिश्नर/रेंज इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस/डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को 1.5 लाख रुपये तक, विंग के प्रमुखों (स्पेशल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस/एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस) को 2 लाख रुपये तक और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (डीजीपी) को 2 लाख रुपये से ज़्यादा की मंजूरी देने का अधिकार दिया है।

मंजूर की गई रकम मुखबिरों को तभी दी जाएगी, जब वे सही और पक्की जानकारी देंगे। इससे पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस को राज्य को सुरक्षित बनाने में मदद करने के लिए लोगों की भागीदारी बढ़ाई जा सकेगी।

पंजाब सरकार ने तय पुलिस अधिकारियों के लिए ऊपर बताए गए मंजूरी के अधिकार मंजूर कर दिए हैं। जानकारी की पहले पुष्टि की जाएगी, और मुखबिरों को तय नियमों के हिसाब से इनाम दिया जाएगा। मुखबिरों की पहचान पुलिस, जनता या सरकार के किसी भी स्तर पर जाहिर या सार्वजनिक नहीं की जाएगी। इसका मकसद राज्य में काम कर रहे अपराधियों और गैंगस्टरों के लिए सभी रास्ते बंद करना है, और पंजाब सरकार इस मकसद को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है।

जानकारी ‘एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन’ 9394693946 पर दी जा सकती है। जो मुखबिर ऐसी भरोसेमंद जानकारी देंगे, जिससे वांछित अपराधियों, घोषित अपराधियों और आदतन अपराधियों की गिरफ़्तारी हो सके, उन्हें इनाम दिया जाएगा। पंजाब पुलिस मुखबिरों द्वारा दी गई जानकारियों पर आगे कार्रवाई करेगी। यह प्रोजेक्ट पंजाब पुलिस के नेटवर्क को भी मज़बूती देगा, ताकि उपद्रवियों को रोका जा सके।

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