बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यरत संविदागत कर्मियों के लिए 10 प्रतिशत मासिक प्रोत्साहन राशि देने का आदेश जारी किया है। यह प्रोत्साहन राशि 1 सितंबर 2025 से प्रभावी होगा।
इस संबंध में बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति का कहना है कि राज्य स्तर से लेकर स्वास्थ्य उपकेंद्र स्तर तक एनएचएम के तहत संविदा पर कार्यरत सभी कर्मियों और पदाधिकारियों को उनके 1 सितंबर 2025 के आहरित मानदेय के आधार पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यह राशि प्रत्येक माह नियत रहेगी। 31 अगस्त 2025 के बाद नियुक्त नए कर्मियों को भी उनके एंट्री लेवल मानदेय पर यह लाभ मिलेगा। हालांकि स्पष्ट किया गया है कि यह 10 प्रतिशत राशि मूल मानदेय में स्थायी रूप से नहीं जोड़ी जाएगी और न ही इस पर वार्षिक वृद्धि, लॉयल्टी बोनस या एक्सपीरियंस बोनस की गणना होगी।
इस संबंध में बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति का कहना है कि जिन कर्मियों की सेवा समाप्त हो चुकी है या जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया है, उन्हें इस प्रोत्साहन का लाभ नहीं मिलेगा। राशि प्राप्त करने वाले कर्मियों से एक अंडरटेकिंग ली जाएगी कि गणना में त्रुटि होने पर अतिरिक्त भुगतान की वसूली स्वीकार्य होगी। यह प्रोत्साहन केवल एनएचएम के स्वीकृत पदों पर वर्तमान में कार्यरत संविदा कर्मियों के लिए लागू होगा। रोगी कल्याण समिति या आउटसोर्स के तहत कार्यरत कर्मियों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। राज्य स्वास्थ्य समिति ने स्पष्ट किया है कि आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेदारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
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