NEW DELHI: पासपोर्ट बनवाने के लिए परेशान हो रहे लोगों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। पासपोर्ट के लिए अब एक महत्वपूर्ण दस्तावेज कम लगेगा।
सरकार ने संसद को जानकारी देते हुए बताया कि अब पासपोर्ट ने के लिए अलग से जन्म प्रमाण पत्र की अलग से आवश्यक्ता नहीं होगी। बर्थ सर्टिफिकेट की जगह अब पैन कार्ड या आधार कार्ड से ही उम्र और जन्म तिथी वेरीफाई की जाएगी, लेकिन पासपोर्ट नियम 1980 के मुताबिक 26-01-1989 के बाद जन्मे लोग बर्थ सर्टिफिकेट के तौर पर मान्यता प्राप्त शैक्षिक बोर्ड, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पहचान पत्र, या एलआईसी पॉलिसी बॉन्ड को भी प्रूफ के तौर पर यूज कर सकते हैं।
वहीं 60 से कम और 8 वर्ष से अधिक उम्र वाले आवेदकों को पासपोर्ट फीस पर 10 प्रतिशत छूट भी मिलेगी। ऑनलाइन आवेदकों को केवल एक अभिभावक या अभिभावक का नाम ही बताना होगास इससे एकल माता-पिता के परिवारों की मदद हो सकेगी। नए पासपोर्ट हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में बनाए जाएंगे। अपने मोबाइल पर पासपोर्ट जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप अपने स्मार्ट फोन पर mPassport सेवा एप्लिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। इस एेप पर हर तरह की जानकारी आपके लिए उपल्बध है।