पहचान छुपाकर शादी करने पर अब यूसीसी के तहत अमान्य घोषित की जाएगी। इसका मुकदमा अदालत में चलेगा। इससे पहले यूसीसी में यह प्रावधान नहीं था। कैबिनेट ने बृहस्पतिवार को यूसीसी में संशोधन को मंजूरी दी है। इसके अलावा भी कई संशोधन किए गए हैं।
पहले सचिव स्तर का अधिकारी रजिस्ट्रार जनरल बन सकता था। अब इसे अपार सचिव कर दिया गया है। अपर सचिव स्तर के अधिकारी भी रजिस्ट्रार जनरल बन सकते है। इसके अलावा सब रजिस्ट्रार को भी अपील का अधिकार दिया गया है। इससे पहले रजिस्ट्रार को अपील का अधिकार दिया गया था।
बता दें कि यूसीसी पिछले साल 27 जनवरी को लागू की गई थी। तब से अब तक कई संशोधन इसमें किए गए हैं। पिछली बार संशोधन किया गया था मगर इसमें लिपिकीय त्रुटियों के चलते राज भवन ने इसे वापस कर दिया गया था। इन लिपिकीय त्रुटियों को दूर कर लिया गया है। अब इसके लिए अध्यादेश लाया जाएगा। इसे विधानसभा सत्र पेश किया जाएगा।
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