कांग्रेस सांसद राकेश राठौर को दुष्कर्म मामले में नहीं मिली जमानत

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने बलात्कार के एक मामले में आरोपी सीतापुर से कांग्रेस सांसद राकेश राठौर की जमानत याचिका पर सुनवाई गुरुवार को स्थगित कर दी। न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान ने सुनवाई स्थगित कर दी और जांच अधिकारी (आईओ) को 11 मार्च को तलब किया।

दुष्कर्म मामले में कांग्रेस सांसद को नहीं मिली जमानत
मिली जानकारी के मुताबिक, अदालत राठौर की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी, तब जांच अधिकारी अनूप शुक्ला ने कहा कि मामले की जांच पूरी होने में 10 दिन और लगेंगे। न्यायाधीश ने इस पर कहा कि जांच 10 मार्च तक पूरी हो जाएगी तथा सुनवाई अगले दिन निर्धारित कर दी। जांच अधिकारी को निर्देश दिया गया कि वह केस डायरी के साथ 11 मार्च को उपस्थित रहें तथा जांच की स्थिति से अदालत को अवगत कराएं।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय याचिका पर 11 मार्च को करेगा सुनवाई
बताया जा रहा है कि पीड़िता की ओर से पेश वकील पूजा सिंह ने पहले जवाबी हलफनामा दाखिल किया था। अतिरिक्त महाधिवक्ता वी के शाही और सरकारी वकील वी के सिंह ने भी जवाबी हलफनामा दाखिल किया, जिसके बाद राठौर ने वकील अरुण सिन्हा और आर डी शाही के माध्यम से जवाबी हलफनामा दाखिल किया। उनके वकील ने तर्क दिया कि राठौड़ को मामले में झूठा फंसाया गया और प्राथमिकी देरी से दर्ज कराई गई।

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