कलेक्टर संदीप जीआर ने समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि समस्त एसडीएम भूमि संबंधी सभी अनुमतियां 7 दिवस में पूरी करें, जिससे उद्योगपतियों द्वारा 27 सितंबर को अपने उद्योग लगाने के लिए जो जमीन चिन्हित की जाएगी, उसकी अनुमति तत्काल प्रदान की जा सके।
27 सितंबर को सागर में होने वाले रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव में देश-विदेश में स्थापित बुंदेलखंड के उद्योग घरानों के व्यक्तियों को आमंत्रित किया जाएगा। अतिथि देवो भवः के तहत बुंदेलखंडी परंपरा के साथ देश-विदेश से आने वाले उद्योगपतियों का स्वागत किया जाएगा।
कलेक्ट्रेट में हुई समीक्षा बैठक में समस्त राजस्व अधिकारियों को कलेक्टर संदीप जीआर ने भूमि संबंधी सभी अनुमतियां 7 दिवस में पूरी करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में पुलिस अधीक्षक विकास शाहवाल, अपर कलेक्टर रूपेश उपाध्याय, कार्यकारी संचालक एमपीआईडीसी विशाल सिंह चौहान, एसके जैन, एसएस संधू, पीके उपाध्याय, वैभव उपाध्याय सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।
जमीन संबंधी अनुमतियां सात दिन में पूरी करें
कलेक्टर संदीप जीआर ने समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि समस्त एसडीएम भूमि संबंधी सभी अनुमतियां 7 दिवस में पूरी करें, जिससे उद्योगपतियों द्वारा 27 सितंबर को अपने उद्योग लगाने के लिए जो जमीन चिन्हित की जाएगी, उसकी अनुमति तत्काल प्रदान की जा सके। उन्होंने कहा कि सागर के डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय में अध्ययन कर चुके छात्र-छात्राएं (एल्युमिनी) जो देश-विदेश में अपनी योग्यता के आधार पर उद्योगों का संचालन कर रहे हैं, उन्हें विश्वविद्यालय के माध्यम से आमंत्रित किया जाए।
इसी प्रकार संपूर्ण बुंदेलखंड के व्यक्ति जो देश-विदेश में अपना उद्योग चला रहे हैं, उन्हें भी 27 सितंबर के कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया जाए। उन्होंने कहा कि इससे न केवल हमारे बुंदेलखंड के उद्योग जगत के व्यक्तियों से साक्षात्कार होगा, बल्कि उन्हें अपना उद्योग सागर में स्थापित करने के लिए नया मौका भी मिलेगा।
असुविधा नहीं होने चाहिए
उल्लेखनीय है कि सागर जिले में आगामी 27 सितंबर 2024 को रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव आयोजित किया जाएगा। सागर के विकास और औद्योगिक इकाइयों की स्थापना एवं निवेश की दृष्टि से यह सागर जिले के लिए बड़ी सौगात होगी। कलेक्टर संदीप जीआर ने कहा कि कॉन्क्लेव में भाग लेने वाले किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होने चाहिए। उन्होंने कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र, विभिन्न सेक्टोरल सेशन, वन-टू-वन मीटिंग, प्रदर्शनी, बायर-सेलर मीट, सांस्कृतिक कार्यक्रम, मीडिया कवरेज, स्वागत सत्कार और उनके भोजन आदि के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए।